आवश्यक सेवाओं और मीडिया में काम करने वाले डाक मतपत्र से कर सकते हैं मतदान : चुनाव आयोग

Font Size

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आज एक अधिसूचना जारी कर आवश्यक सेवाओं  में कार्यरत कर्मियों व अधिकारियों और मीडियाकर्मियों को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की अनुमति दी है । इस नई व्यवस्था के अनुसार, आयोग ने विधानसभा चुनावों के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (आपातकालीन, एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, यातायात विभाग, रेलवे, बिजली विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम में कार्यरत व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की अनुमति दी है। आयोग ने दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और भारत संचार निगम लिमिटेड में काम करने वाले कर्मियों को भी डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने को मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के उद्देश्य से आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत मतदान वाले राज्यों को एक अलग अधिसूचना में कहा है कि 14 जनवरी को जारी अधिसूचना को तत्काल राज्य राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता है और इसकी एक प्रति आयोग को भी भेजी जाए।

जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है उनके मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अधिसूचित श्रेणी के मतदाताओं के संबंधित विभागों को तदनुसार सूचित किया जा सकता है और डाक मतपत्र सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के लिए कहा जा सकता है।

चुनाव आयोग के निर्देश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी को सुविधा और जिम्मेदारियों और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों के बारे में बताया जा सकता है। चुनाव नियम, 1961 के संचालन के लिए संलग्न फॉर्म 12 डी की प्रतियां नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जा सकती हैं और नोडल अधिकारी इस सुविधा के बारे में संबंधित मतदाताओं को सूचित कर सकते हैं .

You cannot copy content of this page