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गुडगाँव : । गुडग़ांव के जिलाधीश टी एल सत्यप्रकाश ने 10वीं व 12वीं की बोर्ड की री-अपीयर परीक्षाओं के चलते परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
जिलाधीश द्वारा आज यहां जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में आग्रेय अस्त्रों तथा ऐसी कोई वस्तु जिससे चोट लगने का भय हो, नारेबाजी तथा प्रदर्शन करने आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट मशीनें बंद रखने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परीधि में अनाधिकृत व्यक्तियों के उपस्थित रहने पर भी पाबन्दी लगाई गई है। ये आदेश जिला में 10 सितंबर से लागू होंगे जोकि परीक्षाओं के सम्पन्न होने अर्थात् 28 सितंबर तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।