भूमि अधिग्रहण में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए एमआईएस पोर्टल लांच

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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए एमआईएस पोर्टल का शुभारम्भ किया

गिरिराज सिंह ने कहा-यह सिर्फ एक एमआईएस पोर्टल नहीं बल्कि यह भारत का एक ‘विकास पोर्टल’ है

शीर्ष 3 जिलों और राज्यों को पोर्टल पर उनकी रैंकिंग के आधार पर सम्मानित किया जाएगा

नई दिल्ली ;  केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल की शुरूआत की। (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार) अधिनियम, 2013)। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि रैंकिंग और प्रदर्शन के अनुसार, शीर्ष 3 राज्यों और शीर्ष 3 जिलों को सम्मानित किया जाएगा।

 

श्री गिरिराज सिंह ने इसे ‘विकास पोर्टल’ बताते हुए कहा कि यह एमआईएस पोर्टल न केवल डेटा और आंकड़े दिखाएगा बल्कि यह देश में विकास की गति भी दिखाएगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल सरकार के गति शक्ति मिशन को गति देने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना का परिणाम है।

देश में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए,  गिरिराज सिंह ने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने में देरी से परियोजना की लागत बढ़ जाती है और विकास की गति में बाधा आती है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राज्यों को उपलब्ध रैंकिंग से उनके लिए विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना आसान होगा। इससे परियोजनाओं की गति बढ़ेगी और अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी।

भूमि अधिग्रहण में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए एमआईएस पोर्टल लांच 2

भूमि संसाधन विभाग ने इस एमआईएस पोर्टल को राज्य/ केद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के विभिन्न मानकों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए विकसित किया है, जो विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर संबंधित राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सूचना देने के लिए एक सॉफ्टवेयर संचालित कार्यक्रम है। पोर्टल को विभाग की एनआईसी टीम द्वारा शून्य लागत के साथ देश में ही विकसित किया गया है। पोर्टल का लिंक larr.dolr.gov.in है।

पहले चरण में, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत 01.01.2014 से किए गए भूमि अधिग्रहण को रैंकिंग उद्देश्यों के लिए शामिल किया जाएगा और यह एक सतत प्रक्रिया होगी। राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त सुझावों/ प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है और रैंकिंग के लिए मानकों में शामिल किया गया है। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को कुल 140 में से अंक मिलेंगे। कार्यान्वयन में देरी के लिए नकारात्मक अंक देने का भी प्रावधान है।

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