नया अध्यादेश : पुराने नोट वाले को सजा होगी ?

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10 से अधिक पुराने नोट रखे तो मामल दर्ज 

नई दिल्ली : संभावना के अनुरूप आखिर नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों पर मोदी सरकार ने एक और सख्त कदम उठा ही लिया.  बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश मंजूर कर लागू करने की घोषणा की. इसके अनुसार 500 और 1000 के नोटों को 10 की संख्या से ज्यादा रखने वाले को सजा हो सकती है.

 

बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है कि कोई व्यक्ति 500 और 1000 के 10 से ज्यादा नोट न रख सकता है.

पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है. हालांकि इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के काउंटरों पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है.

 

पास 500 या 1000 के पुराने नोट के 10 नोटों से ज्यादा रखने वाले पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. यह अपराध की श्रेणी में आएगा .

 

अध्यादेश के अनुसार नियम का उल्लंघन करने वाले को 50000 रुपये का आर्थिक दंड या जब्त राशि का पांच गुना, जुर्माने के तौर पर देना होगा. सिटी मजिस्ट्रेट इस कानून से जुड़े उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करेगा.

 

 

इस अध्यादेश में आरबीआई के निदेशकों की सिफारिशें भी शामिल हैं. 30 दिसंबर के बाद, पुराने नोट सीधे तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होंगे.

 

पिछले दिनों आरबीआई ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि लगभग 12.44 लाख करोड़ के नोट वापस आ चुके हैं. 8 नवंबर के पहले बाजार में कुल 15.44 लाख करोड़ की नकदी मौजूद थी.

 

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 30 दिसंबर तक लगभग 13 से 13.5 लाख करोड़ के पराने नोट जमा हो जाएंगे. उल्लेखनीय है कि इससे पहले 1978 में तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश के जरिये नोटबंदी लागू की थी.

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