गुडग़ांव, 2 अगस्त : समुदाय विशेष के प्रति महापंचायत में भडक़ाऊ भाषणबाजी करने के आरोपी गोपाल शर्मा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
आरोपी के अधिवक्ताओं जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज, लोकेश वशिष्ठ व अविनाश मिश्रा ने बताया कि आरोपी करीब एक माह से जिला जेल में बंद है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की जाए। गत सप्ताह
भी जमानत याचिका अदालत में दायर की गई थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने तकनीकी कारणों से याचिका वापिस ले ली थी। अब पुन: जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
गौरतलब है कि गत 4 जुलाई को मूक-बधिर छात्रों के धर्मपरिवर्तन के विरोध में महापंचायत हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में वक्ता भी शामिल
हुए थे। इन्हीं में से एक दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में गोली चलाने के तथाकथित आरोपी गोपाल शर्मा उर्फ रामभक्त गोपाल भी पहुंचा था। महापंचायत में उसने विवादित बयान दिया था। गोपाल शर्मा यूपी के जेवर कस्बे का निवासी बताया जाता है। क्षेत्र के ही एक व्यक्ति द्वारा गोपाल शर्मा के खिलाफ भडक़ाऊ भाषण देने का मामला पटौदी थाना पुलिस में दर्ज कराया गया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जिला जेल में बंद है।