गुरुग्राम में रियायतों के साथ लाॅकडाउन की अवधि आगामी 5 जुलाई तक बढ़ाई गई

Font Size

– महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत सभी दुकानें प्रातः 9 से रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकती हैं
– शाॅपिंग माॅल प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति
– स्वीमिंग पूल और स्पा रहेंगे बंद

– आंगनबाड़ी सेंटर व क्रेच आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे

– रिसर्च स्कोलरों के लिए विश्वविद्यालय कैंपस खोले जा सकतेे हैं

गुरुग्राम्, 28 जून। राज्य सरकार की हिदायतों के अनुसार गुरूग्राम जिला में कुछ और रियायतों के साथ महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लाॅकडाउन की अवधि आगामी 5 जुलाई तक बढा दी गई है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन डा. यश गर्ग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार गुरुग्राम जिला में अब सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

आदेशों में कहा गया है कि कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं लेकिन विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।
स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। जारी हिदायतों अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे आंगनबाड़ी सेंटर व क्रेच आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे तथा इस दौरान कोरोना नियमों की अनुपालना करनी होगी। इन हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

You cannot copy content of this page