– व्यक्तिगत ऋण योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकती है महिलाएं
गुरूग्राम, 16 जून। विभिन्न व्यवसाय सिलाई, कढ़ाई, मनिहारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी,बुटीक जनरल स्टोर इत्यादि ऋण शहरी एवं ग्रामीण पात्रों के लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जिला में 49 केसों (24 सामान्य श्रेणी व 25 अनुसूचित जाति) का लक्ष्य रखा गया है।
उपायुक्त डा. यश गर्ग ने निगम की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपए से अधिक नही होनी चाहिए तथा उनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नही होना चाहिए , तभी महिला व्यक्तिगत ऋण योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकती हैं। इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत (अधिकतम 10,000 रुपए सामान्य श्रेणी व 25,000 रूपए अनुसूचित जाति) की अनुदान राशि दी जाती है ।
उन्होंने बताया कि 10 प्रतिशत लाभार्थी का हिस्सा स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत /सहकारी बैंकों से करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि यह ऋण विभिन्न व्यवसाय के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, मनिहारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी,बुटीक जनरल स्टोर इत्यादि ऋण शहरी ग्रामीण पात्रों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय,हरियाणा महिला विकास निगम , एससीओ 62-63 संजय कालोनी, 12ए रोड़ गुरूग्राम में संपर्क कर सकते हैं।