हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉक डाउन 24 मई तक बढ़ाया

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चंडीगढ़/गुरुग्राम : हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से एक बार फिर प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह से लागू लॉक डाउन की अवधि को अगले 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है. हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेश में 17 मई से 24 मई 2021 सुबह 5:00 बजे तक लॉक डाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश सभी उपायुक्तों को भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दूसरे सप्ताह की अवधि 17 मई यानी सोमवार सुबह 5:00 बजे समाप्त होना निर्धारित थी लेकिन अब इसे 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया।


लॉकडाउन के दौरान सभी नियम और प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे। इससे पूर्व इस लॉकडाउन को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया था। लॉकडाउन के नियमों में इस बार किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

हरियाणा सरकार आरम्भ में लॉक डाउन लागू करने के पक्ष में नहीं थी . लेकिन कोविड-19 संक्रमण की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अंततः 3 मई 2021 को 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था और हालात में सुधार नहीं होने के कारण 9 मई को ही 17 मई 2021 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया था।

डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी हरियाणा के अध्यक्ष विजय वर्धन ने आज जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कोविड-19 केस अभी भी बहुत ज्यादा है. इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षा हरियाणा के प्रावधानों को 17 मई से 24 मई सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रखने का आदेश जारी किया जाता है।

आदेश में यह भी साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन से संबंधित गाइडलाइन 2 मई 2021 को और संशोधित आदेश 9 मई 2021 को जारी किए गए थे जो अगले 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में लागू रहेंगे।

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