हरियाणा में लॉक डाउन एक सप्ताह बढ़ाया : शादी घर या कोर्ट में करने की अनुमति, केवल 11 लोग शामिल हो सकेंगे

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चंडीगढ़/ गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने आशंका के अनुरूप पिछले 1 सप्ताह से जारी लॉकडाउन तो अगले 1 सप्ताह तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पहले यह 10 मई को सुबह 5:00 बजे तक लागू किया गया था जिसे आगामी 17 मई तक बढ़ा दिया गया। इस दौरान पहले से लागू की गई सभी प्रकार के प्रतिबंध आगामी सप्ताह में भी जारी रहेंगे। एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है जिसमें शादी या अंत्येष्टि के कार्यक्रम में अब केवल 11 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जबकि दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए निर्णय लिया गया है कि शादी का आयोजन केबल अपने घरों में या फिर कोर्ट में करने की अनुमति मिलेगी। इस सप्ताह के लॉक डाउन को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम दिया गया है। यह जानकारी प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से देर शाम को दी।

हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेश में पिछले 1 सप्ताह से जारी लॉकडाउन को आगामी 17 मई तक बढ़ाने की सूचना सभी जिले के उपायुक्तों को एवं नोडल अधिकारियों को दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पहले सप्ताह में लॉकडाउन के लिए निर्धारित किए गए सभी नियम लागू रहेंगे।

मुख्य सचिव विजय वर्धन ने पिछले आदेश में 3 संशोधन करने की जानकारी भी दी है। आदेश में हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पेड़ों की कटाई जारी रखने की अनुमति दी है लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन की आवश्यकता के अनुरूप ही इसे सीमित रखने को कहा गया है।

दूसरी तरफ कोविड-19 संक्रमण को लेकर हरियाणा सरकार ने शादी विवाह के आयोजन के प्रति नरमी का रवैया अपनाया हुआ था । अब तक उन्हें सेलिब्रेशन गार्डन या फिर मैरिज हॉल में शादी विवाह के समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा रही थी । केवल कंटेनमेंट जोन में इसे प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन आज डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी हरियाणा के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य से विजय वर्धन की ओर से जारी आदेश में इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया।

नए आदेश के अनुसार अब सेलिब्रेशन गार्डन या फिर मैरिज हॉल में शादी विवाह समारोह आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी । यह भी साफ कर दिया गया कि शादी विवाह के आयोजन केवल संबंधित परिवार अपने घरों में या फिर कोर्ट में कर सकेंगे साथ ही समारोह में केवल 11 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे यही नियम अंत्येष्टि के कार्यक्रम के लिए भी निर्धारित किया गया है।

देर शाम को प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टि्वटर हैंडल के माध्यम से लॉकडाउन को अगले 1 सप्ताह के लिए सेंड करने की जानकारी दी थी। हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लॉकडाउन शब्द का उपयोग नहीं किया है लेकिन पहले से अधिक सख्त नियम करने के संकेत जरूर दिए थे । उन्होंने इस बार के लॉकडाउन को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम दिया है।

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