लॉक डाउन में क्या करें और क्या नहीं करें ? विस्तृत गाइड लाइन …..

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सुभाष चौधरी : 

चंडीगढ़:  हरियाणा सरकार ने रविवार को केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 3 मई से आगामी 10 मई तक पूर्ण  लॉकडाउन लागू करने का ऐलान कर दिया. इस पर हरियाणा डिजास्टर मेनेजमेंट कमिटी में मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में गहन चर्चा हुई और विस्तृत गाइड लाइन तैयार की जिससे रोजगार के साधन भी बनाये रखने पर सहमति बनी. लॉकडाउन के दौरान आम जनता की गतिविधियों पर अधिकतम रोक लगाने की दृष्टि से हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन एवं प्रदेश के मुख्य सचिव श्री वर्धन की ओर से रविवार देर रात्रि यह गाइडलाइन जारी की गई। गाइड लाइन में हालांकि सामान्य आवाजाही पर रोक लगाई गई है लेकिन सरकारी दफ्तरों, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट, एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित सेवाओं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं एवं कृषि व वित्तीय आदान-प्रदान संबंधित संस्थानों को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इस दौरान भी काम करने की अनुमति दी गई है। सभी इंडस्ट्रियल यूनिट एंटरप्रेन्योर्स और उससे संबंधित संस्थानों को सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर अपने श्रमिकों एवं स्टाफ के लिए अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

मुख्य सचिव की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी जन सामान्य पर घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. किसी भी व्यक्ति को पैदल या फिर वाहनों से अपने घरों से बाहर निकलने या सड़कों पर चलने या किसी सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

 गाइड लाइन में कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी विभागों के कार्यालय, ऑटोनॉमस या उससे संबंधित कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कार्यालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप काम करेंगे।

राज्य सरकार के दफ्तर ऑटोनॉमस बॉडी कॉरपोरेशन और अन्य कार्यालय के लिए तीन प्रावधान बनाए गए हैं.

पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेल, बिजली जलापूर्ति और सफाई बिना किसी प्रतिबंध की काम करते रहेंगे।

राज्य सरकार के दूसरे अन्य कार्यालय, सभी विभाग, ऑटोनॉमस बॉडी, कॉरपोरेशन, मुख्य सचिव द्वारा गत 16 अप्रैल 2021 को जारी निर्देश के अनुसार काम करेंगे, जिसमें अधिकतर कर्मचारियों को अपने घर से ही कामकाज निपटाने को कहा गया है जबकि 50% कर्मियों से ही काम चलाने का निर्देश दिया गया था।

सरकार की ऐसी संस्था जो कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री में लगी हुई है जिसमें एमएससी ऑपरेशन और मंडी भी शामिल है साथ ही कृषि एवं फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट भी बेरोकटोक काम करते रहेंगे।

उपरोक्त सभी कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर जाने एवं घर वापस आने के दौरान अपने आईडेंटिटी कार्ड साथ रखने होंगे।

सरकार ने सभी प्रकार की हेल्थ सर्विसेज जिसमें आयुष भी शामिल है को पूरी तरह प्रतिबंध से बाहर रखा है। इनमें हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, जेल, इमरजेंसी मेडिसिन फैसिलिटी देने वाले सेंटर, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, सभी प्रकार की दवाइयों की दुकानें, जन औषधि केंद्र और मेडिकल इक्विपमेंट संबंधी दुकान है.

मेडिकल लैबोरेट्रीज और कलेक्शन सेंटर फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब्स, इंस्टिट्यूशन, कोविड-19 संबंधी रिसर्च करने वाले संस्थान, सैंपल कलेक्ट करने वाले संस्थान, वेटरनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और मेडिसिन की सप्लाई और खरीद बिक्री करने वाली संस्था, आई क्लीनिक, चश्मे की दुकान, डेंटल क्लीनिक सभी लॉकडाउन के दौरान भी खुले रहेंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिकृत प्राइवेट संस्था जो लोगों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, कोविड-19 कंटेनमेंट की व्यवस्था में लगे हुए लोग, जिसमें होम केयर प्रोवाइडर भी शामिल है, डायग्नोस्टिक सप्लाई चैन, फॉर्म कंपनी जो हॉस्पिटल को अपनी सेवा मुहैया कराते हैं के कर्मी भी लॉकडाउन के दौरान आ जा सकेंगे।

गाइडलाइन में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल डिवाइसेज, मेडिकल टैक्सटाइल्स, सैनिटेशन मैटेरियल्स, मेडिकल ऑक्सीजन और उसकी पैकिंग मैटेरियल बनाने वाली, रॉ मैटेरियल मुहैया कराने वाली या अलग प्रकार की इसमें सेवा देने वाली कंपनी व संस्थान खुले रहेंगे।

मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एंबुलेंस भी शामिल है कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी या संस्था को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

राज्य के अंदर और राज्य से बाहर से आने जाने वाले हवाई मार्ग से मेडिकल और वेटरनरी सेवा से संबंधित लोगों वैज्ञानिक ,पारा मेडिकल स्टाफ लैब टेक्नीशियन एवं अन्य कर्मी हॉस्पिटल को सपोर्ट देने वाले लोग जिसमें एंबुलेंस और वैक्सीनेशन सेंटर में काम करने वाली लोग शामिल हैं, सभी लॉकडाउन के दौरान भी अपने आईडी प्रूफ के साथ आ जा सकेंगे।

सरकार ने कृषि क्षेत्र को भी लॉकडाउन से राहत दी है, क्योंकि यह समय फसलों की कटाई और उसके तैयारी करने का है बड़े पैमाने पर हरियाणा में खेती करने वाले किसान फसलों की तैयारी में लगे हुए हैं।

इसलिए सरकार ने फार्मिंग ऑपरेशन से जुड़े किसानों और श्रमिकों को आवाजाही में छूट दी है साथ ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री में जुड़े एजेंसी में काम करने वाले लोगों को भी यह छूट मिलेगी।

मंडी पूरी तरह से ऑपरेशनल रहेंगे, इसमें काम करने वाले सभी लोग आ जा सकेंगे. साथ ही ऐसे स्थान जहां फसलों की खरीद बिक्री हो रही है और एपीएमसी के द्वारा उसे नोटिफाइड घोषित किया गया है वहां भी कामकाज जारी रहेंगे. साथ ही किसी इंडस्ट्री या फिर किसी अन्य संस्थान द्वारा भी अगर फसलों की खरीद बिक्री का काम किया जा रहा है या फिर किसानों के किसी ग्रुप के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से या गतिविधि चलाई जा रही है तो उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अगर ग्रामीण स्तर पर यह गतिविधि चल रही है तो उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा।

कृषि उत्पादों और मशीनरी से जुड़ी दुकाने खुली रहेंगी .कृषि उपकरण से संबंधित आपूर्तिकर्ता या फिर दुकानदार अपनी दुकान खुली रख सकेंगे।

कस्टम हायरिंग सेंटर, सीएचसी जो फार्म मशीनरी से संबंधित है पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग. डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल ऑफ फर्टिलाइजर के साथ-साथ पेस्टिसाइड और सीड से संबंधित काम करने वाले संस्थान भी खुले रहेंगे जबकि खेती और बागवानी से संबंधित गतिविधियों में शामिल लोगों के राज्यों के अंदर या फिर राज्यों से बाहर से भी आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

अगर बात की जाए मछली पालन व्यवसाय की तो इसको लेकर के भी सरकार ने नरम रवैया अपनाया. गाइड लाइन के अनुसार मछली पालन में लगे लोग. एक्वा कल्चर इंडस्ट्री जिसमें फीडिंग और मेंटेनेंस हार्वेस्ट इन. प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चैन से एवं मार्केटिंग की गतिविधियां शामिल है पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

इसी तरह हैचरीज, फीड प्लांट और कमर्शियल एरिया के साथ-साथ मूवमेंट में लगे लोग इस प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग और फिश फीड और फिश से जुड़े वर्कर्स भी अपनी गतिविधि जारी कर सकेंगे।

एनिमल हसबेंडरी को लेकर भी सरकार ने अपना रुख नरम रखा है . गाइड लाइन में कहा गया है कि दूध और दुग्ध उत्पादन से संबंधित काम करने वाले सभी प्रकार के लोगों को अपना काम जारी रखने की अनुमति रहेगी. इसमें मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चैन, मिल्क वेंडर भी शामिल है।

इसी तरह एनिमल हसबेंडरी फॉर्म, जिसमें पोल्ट्री फार्म और हैचरी भी शामिल है. उसके लाइवस्टोक फार्मिंग एक्टिविटीज भी शामिल है के लिए भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जबकि एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग और सीड प्लान जिसमें रॉ मैटेरियल मुहैया कराने वाले लोग भी शामिल हैं के लिए छूट रहेगी।

एनिमल शेल्टर, होम्स जिसमें गौशाला भी शामिल है ऑपरेट करने वाले लोग इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।

गाइडलाइन के पांचवें बिंदु में वित्तीय संस्थानों के बारे में निर्देशन दिया गया है।

इसके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई से सम्बंधित दूसरी फाइनेंशियल मार्केट जैसे एनपीसीएल, सीसीआईएल पेमेंट सिस्टम, ऑपरेटर और स्टैंडअलोन, प्राइमरी डीलर भी अपना काम जारी रख सकेंगे, सभी बैंक के सभी शाखाएं , ए टी एम,ए टीएम्  वेंडर और बैंकिंग ऑपरेशंस से संबंधित बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट से संबंधित लोग एटीएम ऑपरेशन से संबंधित केस मैनेजमेंट एजेंसी पर भी इस लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

प्रदेश के सभी जिले में सभी बैंकों की शाखाएं नियमित तौर पर अपने कार्य दिवस और कार्यविधि की सीमा में काम करते रहेंगे।

स्थानीय प्रशासन से कहा गया है कि बैंक के ब्रांच और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की दृष्टि से या फिर व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराएं।

साथी इंश्योरेंस कंपनी अपनी ब्रांच और ऑफिस खुली रख पाएंगे।

सामाजिक क्षेत्र को भी गाइडलाइन में प्रमुख स्थान दिया गया है. इनमें चिल्ड्रन होम, डिसएबल मेंटली चैलेंज्ड होम, सीनियर सिटीजन होम एवं महिलाओं या अन्य पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित सामाजिक संस्थान चलते रहेंगे।

आंगनवाड़ी जैसे फूड आइटम्स का वितरण किया जाता है या फिर बच्चों के लिए पोषक आहार वितरित किए जाते हैं अपना काम करते रहेंगे।

रोजगार की दृष्टि से सकारात्मक रूख अख्तियार करते हुए सरकार ने मनरेगा से संबंधित सभी काम जारी रखने की अनुमति दी है. लेकिन काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि मनरेगा में सिंचाई और जल संरक्षण जैसे काम को प्राथमिकता दी जाए जबकि दूसरे केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित क्षेत्रों या योजनाओं जिनमें सिंचाई और जल संरक्षण जैसे मुद्दे भी शामिल हैं को मनरेगा के तहत काम कराने को कहा गया है।

सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर साफ कर दिया गया है कि सभी आवश्यक सेवा प्रतिबंध से बाहर रहेंगे

सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर साफ कर दिया गया है कि सभी आवश्यक सेवा प्रतिबंध से बाहर रहेंगे उदाहरण के तौर पर आयल और गैस के क्षेत्र से संबंधित काम जिसमें रिफायनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर, रिफिलिंग सेंटर और रिटेल सेल करने वाले सेंटर्स भी खुले रहेंगे. इनमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी जैसे उत्पाद शामिल हैं जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से संबंधित काम भी प्रतिबंध से पूरी तरह बाहर रहेंगे।

बिजली उत्पादन से संबंधित सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे. इसी तरह पोस्टल सर्विसेज जिसमें पोस्ट ऑफिस भी शामिल है काम जारी रहेगा और जलापूर्ति एवं सफाई से संबंधित काम तथा वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम करने वाले संस्थान नगर निगम या फिर ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर भी काम चलता रहेगा।

टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सेवा देने वाले संस्थान भी बदस्तूर काम करते रहेंगे।

लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स, कार्गो चाहे वह राज्य के अंदर हो या फिर राज्य के बाहर से आने जाने वाले मालवाहक वाहन हो किसी पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा. अंतर जिला और अंतर राज्य यातायात जारी रहेंगे. माल की आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध जारी रखने की दृष्टि से इन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

सड़क मार्ग हों या फिर हवाई मार्ग सभी माध्यम खुली रहेंगे. ट्रकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

माल ढोने वाले ट्रक की रिपेयरिंग और हाईवे पर चलने वाले ढाबे, निर्धारित समय के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करते हुए काम करते रहेंगे।

रेलवे एयरपोर्ट एयर कैरियर में काम करने वाले अस्थाई कर्मचारी अपने संबंधित संस्थानों की अनुमति पत्र के साथ आ जा सकेंगे।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की दृष्टि से भी गाइडलाइन में सभी प्रकार की आपूर्ति चेन जिसमें उत्पादन और आपूर्ति होलसेल और रिटेल के व्यवसाय शामिल हैं साथ ही इ कॉमर्स कंपनी को भी निर्धारित नियमों के तहत काम करने की अनुमति दी गई है

किराना स्टोर या फिर मोहल्ले में कहीं एकल दुकान है जो आवश्यक वस्तुओं की बिक्री जारी रहेगी

इसी तरह किराना स्टोर या फिर मोहल्ले में कहीं एकल दुकान है जो आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करती हैं, राशन शॉप सरकारी और गैर सरकारी खाद्य वस्तुओं से संबंधित दुकान है हाइजीन आइटम से संबंधित दुकान है फल और सब्जियों से संबंधित दुकान है डेरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, फिश, एनिमल्स फीड और पशुओं के लिए घास से संबंधित खरीद बिक्री करने वाली दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करती रहेंगी।

हालांकि गाइडलाइन में जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की दृष्टि से होम डिलीवरी सिस्टम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

गाइड लाइन में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 11 है जिसमें कमर्शियल और प्राइवेट एस्टाब्लिश्मेंट  की गतिविधियों के बारे में 11 पॉइंट्स उद्धृत किए गए हैं।

गाइड लाइन में कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें ब्रॉडकास्टिंग डीटीएच और केबल सर्विस में शामिल है अपना काम करते रहेंगे. साथ ही आई टी और आई टी  इनेबल सर्विसेज कंपनियां भी अपने 50% कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे।

 गाइड लाइन में केवल ऐसे कॉल सेंटर कॉल सेंटर जो सरकार को अपनी सेवा देते हैं को ही काम करने की अनुमति दी गई है।

सरकार से मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर पंचायत स्तर पर काम करते रहेंगे. इ कॉमर्स कंपनी अपना काम करेंगे लेकिन उनके वाहनों की आवाजाही की दृष्टि से जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

कोरिअर सर्विसेज में जुड़े लोग काम करते रहेंगे. कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस सर्विसेज जिसमें एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन कंटेनर डिपो और व्यक्तिगत यूनिट जो लॉजिस्टिक चैन से जुड़े हुए संस्थान हैं अपना काम करते रहेंगे।

प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस कंपनियों एवं आवासीय क्षेत्रों में मेंटेनेंस की सेवा देने वाले योग भी काम कर सकेंगे।

होटल, होम स्टे, लॉज, होटल जहां पर्यटक ठहरते हैं या फिर लॉकडाउन के कारण किसी व्यक्ति को वहां रुकना पड़ रहा है मेडिकल और इमरजेंसी स्टाफ रह रहे हैं या फिर हवाई जहाज में काम करने वाली परिचारिकाएं या फिर अन्य व्यक्ति रह रहे हैं अपना काम कर सकेंगे।

ऐसे संस्थान या भवन जिसे सरकार ने कोरोना इसोलेशन फैसिलिटी सेंटर के रूप में घोषित किया है, खुले रहेंगे।

मेंटेनेंस से जुड़े हुए कर्मी भी अपना काम कर सकेंगे, जिनमें इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर ,प्लंबर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर शामिल हैं।

अगर बात की जाए उद्योग क्षेत्र की तो इसमें भी काफी हद तक संस्थानों को काम करने की अनुमति सरकार ने दी है।

इसके तहत ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं या फिर नगर निगम या फिर नगरपालिका की सीमा से बाहर हैं, खुले रहेंगे ।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित मैन्युफैक्चरिंग और अन्य इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ-साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और इंडस्ट्रियल स्टेट में भी अवस्थित उद्योग को काम करने की छूट दे दी है लेकिन गाइड लाइन में यह साफ किया गया है कि ऐसे उद्योगों को अपने वर्कर को फैक्ट्री में ही रहने की व्यवस्था करनी होगी या फिर उसके आसपास के नजदीक के किसी भवन में इसकी व्यवस्था बनानी होगी. वर्कर्स को कार्यस्थल पर लाने ले जाने के लिए संबंधित कंपनी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अति आवश्यक होगा।

आवश्यक वस्तुओं की उत्पादक कंपनियां जिसमें ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स. मेडिकल सर्विसेज. राव  मैटेरियल मुहैया कराने वाली और अन्य आवश्यक सामान के आपूर्तिकर्ता कंपनी की अपने संस्थान खुले रख सकेंगे।

रक्षा क्षेत्र में आपूर्ति देने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साथ ही ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो डिफेन्स,  एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में आपूर्ति करती हैं अपन उत्पादन सुचारू रख सकेंगे।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं  निगम क्षेत्र या फिर नगर पालिका क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं, खुले रहेंगे।

ऐसी उत्पादक कंपनियां जिन्हें निरंतर उत्पादन के दौरान अपनी प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक होता है आपूर्ति की दृष्टि से उन्हें भी कंपनी में काम करने की छूट रहेगी जबकि आईटी, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अपना काम कर सकेंगी।

सरकार ने कोल प्रोडक्शन माइंड मिनरल प्रोडक्शन और उससे संबंधित ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लोसिव की सप्लाई करने वाले या इससे संबंधित अन्य घटनात्मक गतिविधियों को ऑपरेट करने वाले संस्थान को काम करने की अनुमति है।

पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी काम करने की अनुमति दी गई है।

जूट इंडस्ट्री मैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करने को कहा गया है. ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी में भी काम करने की अनुमति होगी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे ईट भट्ठा उद्योग में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए काम जारी रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन उद्योग से संबंधित व्यवसायियों में काम बंद होने की चिंता देखी जा रही थी लेकिन सरकार ने इन क्षेत्रों में भी काम जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया है।

गाइड लाइन में कहा गया है कि सड़कों का निर्माण, सिंचाई संबंधित योजनाओं का निर्माण भवन निर्माण और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जिसमें एमएसएमई और ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण शामिल है को अपना काम जारी रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन इनके लिए नगर निगम क्षेत्र से बाहर रहने की शर्त ठोक दी गई है।

रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा. साथ ही नगर निगम क्षेत्र में या नगरपालिका की सीमा में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को जारी रखने के लिए सरकार ने अपने श्रमिकों को कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहने की व्यवस्था करने को कहा है. इन्हें अपने श्रमिकों को शहर के दूसरे हिस्से या बाहर से लाने की अनुमति नहीं होगी।

गाइड लाइन में जन सामान्य की आवाजाही

गाइड लाइन में जन सामान्य की आवाजाही की दृष्टि से कहा गया है कि एमरजैंसी सर्विसेज जिसमें मेडिकल वैक्सीनेशन, वेटरनरी केयर और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है के निजी वाहनों को ही सड़क पर निकलने की अनुमति होगी।

जनसामान्य में ऐसे व्यक्ति जो इस गाइडलाइन के तहत प्रतिबंध से बाहर रखे गए संस्थानों या कार्यालयों या प्रतिष्ठानों में काम करते हैं को अपने घर से वर्कप्लेस पर आने जाने की अनुमति होगी।

निजी तौर पर वही व्यक्ति आ जा सकेंगे जो गाइड लाइन के अनुसार प्रतिबंधित संस्थानों की श्रेणी से बाहर से संबंध है।

 ऐसे छात्र छात्राओं को भी आने जाने की अनुमति होगी जो किसी परीक्षा में शामिल होंगे लेकिन उनके पास अधिकृत प्रवेश पत्र होना आवश्यक है, ऐसे कर्मी जो परीक्षा केंद्रों पर अपनी ड्यूटी करेंगे उन्हें भी अपने आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी जबकि विद्यार्थियों को अपने अभिभावक के साथ जाने आने की भी अनुमति होगी।

ऐसे यात्री जो एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन या फिर आईएसबीटी बस स्टेशन से आ जा रहे हैं उन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा।

आवासीय क्षेत्रों में काम करने वाली घरेलू महिलाएं, रसोइए, ड्राइवर, घरेलू नौकर, सहायक नर्स, मेडिकल एजेंसी और सीनियर सिटीजन की देखरेख करने वाले कर्मी भी लॉकडाउन के दौरान आ जा सकेंगे।

गाइड लाइन में ट्रांसपोर्ट सर्विस को लेकर भी खास उल्लेख किया गया है इसमें सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली ट्रांसपोर्टेशन, फायर, कानून व्यवस्था और इमरजेंसी सर्विस में लगे हुये वाहन प्रतिबंध से बाहर किए गए हैं।

पब्लिक बस या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चलने की अनुमति होगी लेकिन इसमें अधिकतम 50% सीटिंग क्षमता की सीमा निर्धारित की गई है जबकि मेट्रो रेल सर्विस को जारी रखने को कहा गया है।

टैक्सी सर्विस जिसमें ऑटो रिक्शा कैब और साइकिल रिक्शा भी शामिल है के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है।

टैक्सी और कैब में अधिकतम 3 पैसेंजर ड्राइवर के साथ चल सकेंगे जबकि ऑटो ई रिक्शा पर केवल दो व्यक्ति यात्रा कर पाएंगे और साइकिल रिक्शा में केवल एक व्यक्ति को चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहनों पर चालक और पीछे बैठे दोनों व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य एवं मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

रिक्शा पर केवल दो व्यक्तियों को लेकर जाने की अनुमति दी गई है जबकि ट्रेन में सभी यात्रियों को जाने की अनुमति होगी।

लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित गतिविधियां

सभी शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर बंद रहेंगे।

सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, जिम्नेशियम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल एवं इसी प्रकार के अन्य संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे

सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस आयोजन और अन्य आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे इसके लिए जिला उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी।

सभी प्रकार के धार्मिक स्थल संस्थान पूजा के स्थान आम जनमानस के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे. किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

होटल, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग प्लेस, फूड जॉइंट्स मॉल में चलने वाले फूड कोर्ट खुले रहेंगे लेकिन रात्रि 10:00 बजे तक केबल होम डिलीवरी देने की अनुमति रहेगी, सड़क के किनारे ढाबा, फूड स्टॉल, फल के स्टॉल केवल अपने घर ले जाने के लिए बिक्री कर पाएंगे. सड़क के किनारे दुकानों के सामने किसी को भी खड़े होकर फल या खाद्य वस्तु खाने की अनुमति नहीं होगी।

अंत्येष्टि के दौरान केवल 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।

सभी प्रकार के धर्मों के लिए शादी विवाह का आयोजन संबंधित जिला उपायुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा. इसके लिए कवर्ड एरिया में केवल 50% और अधिकतम 30 व्यक्तियों के शामिल होने जबकि खुले स्थानों पर अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

गाइडलाइन में यह साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन की सीमा में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि का आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी. केवल आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की जा सकेगी।

मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश में सभी जिला उपायुक्तों को अपने-अपने जिले में सभी नियमों का सख्ती से पालन करवाने को कहा गया है. खासकर कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने और उसकी व्यवस्था सख्त बनाए रखने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और इंसीडेंट कमांडर भी तैनात करने को कहा गया है।

सभी इंडस्ट्रियल यूनिट एंटरप्रेन्योर्स और उससे संबंधित संस्थानों को सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर अपने श्रमिकों एवं स्टाफ के लिए अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से सात के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

लॉकडाउन के दौरान सभी जन सामान्य के लिए घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आवश्यक कर दिया गया है. सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का निर्देश दिया गया है।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को दंडनीय अपराध बताया गया है जबकि अधिकतर कंपनियों को घर से ही काम कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

सभी व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानदारों को अपने काम की अवधि को अलग-अलग समय के अनुसार निर्धारित करने का सुझाव देते हुए साफ सफाई पर अधिकतम बल देने को कहा गया है

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