गुरुग्राम में लॉक डाउन के दौरान किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबन्ध ?

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शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक हुआ वीकेंड लॉकडाउन लागू

गुरूग्राम, 30 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने गुरूग्राम सहित प्रदेश के 9 जिलों में सप्ताहंात अर्थात् वीकेंड लाॅकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं। ¬यह लाॅकडाउन शुक्रवार 30 अपै्रल को रात्रि 10 बजे से शुरू होकर 3 मई सोमवार को प्रातः 5 बजे तक लागू किया गया है।


यह वीकेंड लाॅकडाउन गुरूग्राम के अलावा, प्रदेश के फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा, पंचकुला तथा फतेहाबाद जिलों में लागू किया गया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय वर्धन ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि वीकेंड लाॅकडाउन के दौरान सभी निवासी अपने घरों के अंदर रहें। कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर ना आए और ना ही पैदल, वाहन आदि में घूमे। अनावश्यक यात्रा या सड़क पर अथवा सार्वजनिक स्थलों पर आवाजाही से परहेज करें।


इन आदेशों में कहा गया है कि सभी उद्योगांे को अपने कर्मी और स्टाफ के लिए पास प्राप्त करने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह भी कहा गया है कि ये आदेश मूल रूप से लोगों के आवागमन और मूवमेंट पर रोक लगाने के लिए हैं, ना कि आवश्यक वस्तुओं पर। आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने की अनुमति रहेगी।
आदेशों में कुछ व्यक्तियों और सेवाओं को छूट भी दी गई है। इनमें कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपात स्थितियों और नगर निगम अथवा नगर पालिका सेंवाओं या ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छूट दी गई है। एग्जिक्युटिव मैजिस्टेªट, पुलिसकर्मी, मिल्टरी या पैरामिल्टरी के कर्मचारियों, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी तथा कोविड-19 से संबंधित कार्यों में ड्यूटी पर लगी सरकारी मशीनरी को भी अपना पहचान पत्र दिखाने पर छूट दी गई है। इसके अलावा, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों और परीक्षा ड्यूटी पर लगाए गए कर्मियांे को भी अपना एडमिट कार्ड या पहचान पत्र दिखाने पर छूट मिलेगी।


आदेशों में यह भी कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर आवागमन के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार, आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय ढुलाई पर रोक नही होगी। ऐसे वाहनों को चलने के स्थान और गणतव्य स्थान की पुष्टि के बाद आने-जाने की अनुमति होगी। यही नहीं, अस्पताल, पशु अस्पताल, चिकित्सा प्रतिष्ठान जिनमें चिकित्सा उपयोगी वस्तुओं के निर्माता और वितरण इकाइया जैसे डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधी केंद्र, चिकित्सा उपकरणों की दुकानें, लैब, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि संचालित रहेंगे। मैडिकल कर्मियों, नर्स, पैरामैडिकल स्टाफ तथा अस्पताल के स्पोर्टिंग सेवाएं लेने वाले स्टाफ के आवागमन को भी अनुमति होगी।


इस दौरान काॅमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठानों में टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्राडकास्टिंग और आईटी व आईटी आधारित सेवाएं प्रदान करने वालों के आवागमन को भी अनुमति होगी। इसके अलावा, ई-काॅमर्स कंपनी के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं जिनमें खाद्य वस्तुएं, फार्मास्युटिकल और मैडिकल उपकरण की डिलिवरी को अनुमति दी गई है। पैट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम तथा गैस रिटेल और स्टोरेज आउटलेट, ऊर्जा उत्पादन, संपे्रषण और वितरण ईकाइयों तथा सेवाओं से जुडे़ व्यक्तियों को आदेशों में छूट दी गई है। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाओं, प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाओं, खेतों में कृषि कार्य के लिए जाने वाले किसानों को कृषि श्रमिको को भी वीकेंड लाॅकडाउन में आवागमन की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट, खाना खाने वाली जगहों, होटल, माॅल आदि में फूड कोर्ट या फूड ज्वांयट्स को होम डिलीवरी के लिए खुला रखने की अनुमति दी गई है।
कटाई और फसल निकालने के मौसम को ध्यान में रखते हुए हार्वेस्टिंग तथा बिजाई से संबंधित मशीनांे, कंबाइन हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि व बागवानी कार्यों में प्रयोग होने वाली मशीनों के राज्य के भीतर तथा अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी या बस अड्डे से आने वाले या इन स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को भी आदेशों में छूट दी गई है। शादी समारोह के लिए जिन्होंने पहले जिलाधीश या अधिकृत अधिकारी से आवश्यक अनुमति ले रखी है, उन्हें भी आदेशों में छूट दी गई है लेकिन उन्हें हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत, जिसमें अधिकतम 30 व्यक्तियों और खुले परिसरों में अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा के आदेशों की पालना करनी होगी। सभी लोगांे को कोविड‘-19 से बचाव के उपायों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने आदि का पालन करने की सलाह भी दी गई है।


इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के विभिन्न प्रावधानों और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानो के तहत दंडित किया जाएगा।

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