हरियाणा केबिनेट ने दर्जनों महत्वपूर्ण फैसले लिए : 29 गावों को शामिल कर मानेसर को नगर निगम बनाया जाएगा

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सुभाष चौधरी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में मानेसर को नगर निगम बनाने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगी जबकि नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को भी मंजूरी दी गई। नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। केबिनेट ने एसएमओ की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी।

हरियाणा कैबिनेट के फैसले :

कैबिनेट ने आज मानेसर को नया नगर निगम गठित करने का निर्णय लिया इसमें आसपास के 9 गांवों को शामिल किया जाएगा।

अस्पतालों में 25% ऐसे में संबंधित विभाग की हाई पावर सिलेक्शन कमिटी की ओर से किया जाएगा यह सभी पद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे से बाहर होंगे।

हरियाणा यू काउंसिल का नया नाम हरियाणा योगा योग होगा।

फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के रूप में सिटी बस सर्विस को ऑपरेट करने के लिए काम करेगा।

एक्सेस कनाल 13 मरला जमीन म्युनिसिपल काउंसिल अंबाला सदर से आयुष डिपार्टमेंट को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया जिसमें सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा जो गांव चांदपुरा में स्थित है।

सीएनजी और पीएनजी स्टेशन से स्थापित करने के लिए बनी नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया गया जिसके आधार पर इसके लिए दी जाने वाली जमीनों का सीएलयू अब सिंगल विंडो सिस्टम से जारी किया जाएगा।

बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी दी गई

पंचायतों के लिए बिजली पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट की मुहर इससे पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे।

रीजनल रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दिल्ली-पानीपत काॅरिडोर बनाने का अनुमोदन।हरियाणा के हिस्से की 4,699 करोड़ का अनुमोदन । काॅरिडोर की लम्बाई 103.02 कि.मी. होगी। 17 स्टेशन बनेंगे,11 हरियाणा तथा 6 दिल्ली में होंगे।निर्माण दो चरणों में होगा।

हरियाणा कैबिनेट ने आवास नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दी । न्यूनतम भूमि सीमा, परियोजना भूमि सीमा में परिवर्तन और वाणिज्यिक घटक व पार्किंग प्रावधान में बढ़ोतरी का अनुमोदन। परियोजना की अधिकतम भूमि सीमा 10 से 30 एकड़ तक बढ़ाई,न्यूनतम भूमि सीमा 5 से कम करके 4 एकड़।

कैबिनेट में सरकारी कर्मचारी के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण पर पदोन्नति के लिए समान अवसर और सेवा अवधि की समान स्थिरता हेतु हरियाणा ग्रुप-सी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विधेयक-2020 का अनुमोदन किया गया।

केबिनेट ने गांव डाहर जिला पानीपत में 28 मेगावाॅट सह-उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 5,000 टन गन्ना पिराई क्षमता की चीनी मिल का अनुमोदन किया। इसका विस्तार प्रतिदिन 7,500 टन गन्ना पिराई क्षमता तक किया जाएगा।  

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