डी एल व आर सी लेकर चलना जरूरी नहीं 

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दस्तावेज की कॉपी डिजिटल लॉकर में रखनी होगी
नई दिल्ली। अब वाहन चालको को अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी लेकर गाड़ी में चलने कि जरुरत नहीं होगी। इसके विना आपका चालान नहीं कटेगा। इसके लिए बस आपको अपने दस्तावेज की कॉपी डिजिटल लॉकर में रखनी होगी। ट्रैफिक पुलिस या अन्य एजेंसियां उन डॉक्युमेंट्स को जरूरत पड़ने पर डिजीलॉकर ऐप के जरिए पुष्टि कर सकेंगे। केन्द्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डिजिटल इंडिया की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए डिजिटल लॉकर एप को लांच किया। बता दें कि ये एप परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरणों को डिजिटल कर देगी। इसका सीधा फायदा आम नागरिक और प्रशासन उठा सकेगा। इस एकीकरण को पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया के लिए एक मह्तवपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इससे दस्तावेजों का केंद्रीकरण हो सकेगा। वाहन के दस्तावेज चलते समय नहीं लेकर चलने पर पुलिसकर्मी जबरदस्ती चलान नहीं कर सकेंगे।पुलिसवाले इस एप के जरिए आपके दस्तावेजों को मोबाइल से भी चेक कर सकेंगे। जल्द ही ये प्रक्रिया राज्यों में भी लागू कर दी जाएगी। ये दोनों प्रक्रिया वाहन और सारथी के नाम से हैं। वाहन में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन व सारथी में ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा।
करीब 19.5 रजिस्ट्रेशन और 10 करोड़ डीएल इस एप पर अपलोड होंगे। इसके लिए अपने स्मार्टफोन में डिजी लॉकर एप को डाउनलोड करना होगा। फिर उसे मोबाइल नंबर से ओटीपी के जरिए एक्टीवेट करना होगा। एक्टीवेट होते ही वो जरूरी दस्तावेजों को मिलान अपने आप कर लेगा। इससे नकली दस्तावेजों के अपराध पर लगाम लगेगी। एप पर अपना डीएल या आरसी नंबर डालते ही सारी जानकारी सामने आ जाएगी।

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