गाईडलाइन्स का उल्लघंन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी : महानिदेशक पुलिस अपराध

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जयपुर, 29 अगस्त। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 5 लाख 71  हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 8 करोड 60 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।  


महानिदेशक पुलिस अपराध एम एल लाठर ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 28 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12 हजार 195, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 3 लाख 33 हजार 155 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा- तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।


उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 619 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार  876 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 8 लाख 71 हजार 46 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 63 हजार 910 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 15 करोड़ 81 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

श्री लाठर ने बताया कि प्रदेश में 26 हजार 230 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 229 को गिरफ्तार किया गया है।  

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