अवैध सम्बन्ध के कारण 25 लाख देकर हत्या करवाने के मामले में एक और गिरफ्तार

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गुरुग्राम :  25 लाख रुपयों की सुपारी देकर सिलानी गाँव के चौराहे पर डाक्टर महासिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में शामिल एक और आरोपी को अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया । पुलिस के अनुसार वारदात के समय आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। आरोपी के साथी धर्मबीर सरपंच व डाक्टर महासिंह की पत्नी के अवैध सम्बन्ध थे. धर्मबीर सरपंच ने गत 7 अगस्त 2012 को सिलानी चौक, सोहना पर डाक्टर महासिंह निवासी गाँव मानुवास, जिला नूंहू को अज्ञात युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या की वारदात को अन्जाम देने के लिए 25 लाख रुपयों की सुपारी दी थी.

गौरतलब है कि इस मामले का मुख्य सरगना धर्मबीर सरपंच सहित अब तक कुल 07 आरोपियों को अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

गुरुग्राम पालिक एके पी आर ओ सुभाष बोकन ने बताया कि 07 अगस्त 2012 को गाँव सिलानी चौक, सोहना पर डाक्टर महासिंह निवासी गाँव मानुवास, जिला नूंहू की अज्ञात युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या की वारदात को अन्जाम दिया था। उक्त वारदात के सम्बन्ध में थाना सदर सोहना, गुरुग्राम में कानून की उचित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था ।

▪उक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गुप्त सुत्रों व अपने अथक प्रयासों से उक्त वारदात को अन्जाम देने वालों में से 01 आरोपी रिजवान पुत्र खुरशीद निवासी खेङी गुर्जर, थाना गन्नौर जिला सोनीपत, उम्र 34 वर्ष, शिक्षा 08वीं पास को गन्नौर सोनीपत से दिनांक 20.02.2019 को गिरफ्तार किया था ।

▪उक्त आरोपी ने पुलिस पूछताछ के दौरान अभियोग में हत्या की वारदात में शामिल रहे अपने अन्य 02 आरोपी साथियों (1. विक्रम पुत्र बलजीत निवासी खेङी गुर्जर, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत व 2. जयदीप पुत्र रामफल निवासी समसपुर गामङा, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत) के नाम बतलाए थे। जिन्हें दिनांक 24.02.2019 को गाँव खेङी गुर्जर, जिला सोनीपत से काबू करके नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था।

▪उपरोक्त अभियोग में आगामी कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उपरोक्त अभियोग की वारदात में डॉक्टर महासिंह की हत्या करने में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल सोनीपत से चोरी करके आरोपियों को देने वाले 01 आरोपी राजू पुत्र जयकिशन निवासी पालड़ी खुर्द, थाना राई, जिला सोनीपत को दिनाँक 30.03.2019 को सोहना से काबू करके नियमानुसार गिरफ्तार किया था ।

▪उक्त आरोपियों से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ था कि मृतक महासिंह की पत्नी गाँव अहिर माजरा, जिला सोनीपत की रहने वाली है जो गाँव अहिर माजरा के सरपंच धर्मबीर के साथ एक ही कालेज से जे.बी.टी. की थी । डाक्टर महासिंह की पत्नी व गांव अहिर माजरा, सोनीपत के सरपंच धर्मबीर के आपस में अवैध सम्बन्ध थे। धर्मबीर सरपंच ने डाक्टर महासिंह की हत्या करने के लिए 25 लाख रुपयों की सुपारी दी थी। दिनांक 07.08.2012 को सांय के समय जब डाक्टर महासिंह घर जाने से पहले दुकान का शट्टर बन्द कर रहा था तो उन्होनें शट्टर बन्द करते हुए को गोलियां मारी और उसकी मौत हो गई थी।

▪️ उपरोक्त अभियोग में अपने अथक प्रयासों से आगामी कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने दिनांक 01.04.2019 को उपरोक्त अभियोग में हत्या की वारदात के लिए 25 लाख रुपयों की सुपारी देने वाले व इस हत्याकाण्ड के मुख्य सरगना आरोपी धर्मबीर भूतपूर्व सरपंच निवासी गाँव अहिर माजरा, जिला सोनीपत को चाबा प्राईमरी स्कूल, जिला कैथल से काबू करने में सफलता हासिल की थी।

▪️ आरोपी धर्मबीर उक्त से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ था कि वह वर्ष 2008-09 जे.बी.टी. में मृतक महासिंह की पत्नी रेखा दोनों साथ पढते थे और इसी दौरान इस दोनों में अवैध सम्बन्ध स्थापित हो गए। वर्ष 2010 में मृतक डाक्टर महासिंह की शादी रेखा से हो गई थी। शादी के बाद एक बार जब डाक्टर महासिंह अपनी पत्नी रेखा को गाँव अहिर माजरा से लेकर अपने गाँव आ रहा था तो रास्ते में डाक्टर महासिंह व उक्त आरोपी सरपंच के बीच रेखा से बातचीत करने पर बहसबाजी हो गई थी।

▪️उक्त आरोपी धर्मबीर सरपंच से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ था कि दिनांक 25 अप्रैल 2012 को डाक्टर महासिंह की साली व डाक्टर महासिंह की पत्नी रेखा की बहन की शादी थी और इसी दौरान उक्त आरोपी धर्मबीर सरपंच भी था। डाक्टर महासिंह के ससुरालवालों ने पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था इस मामले के सम्बन्ध में धर्मबीर सरपंच ने शादी वाले दिन ही पुलिस बुलवा ली और इस बात को लेकर आपस में झगङा हो गया। इस झगङे में डाक्टर महासिंह भी शामिल था और झगङे में लगी चोटों के कारण डाक्टर महासिंह को ईलाज के लिए अस्पताल ले गए तो धर्मबीर सरपंच वहां भी पहुंच गया और डाक्टर महासिंह से कहने लगा कि तू रिश्तेदार होते हुए भी झगङे को बढा रहा है, जबकि रिश्तेदार तो झगङा सुलझवाते है। इस बात पर डाक्टर महासिंह ने कहा कि तुझे तो मैं ही सुधारुंगा। इस बात की रंजिश रखते हुए धर्मबीर ने डाक्टर महासिंह को मारने के लिए उपरोक्त आरोपी रिजवान को 25 लाख रुपयों की सुपारी दी गई व 02 लाख रुपयें एडवान्स में दे दिए थे। उसके बाद धर्मबीर सरपंच ने आरोपियों के साथ आकर डाक्टर महासिंह की दुकान दिखाई व डाक्टर मानसिंह की पहचान कराई कि इस जगह पर इस व्यक्ति को मारना है। सरपंच धर्मबीर के कहने व योजनानुसार दिनांक 07.08.2012 को डाक्टर महासिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

▪️उपरोक्त अभियोग में आगामी कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने आगामी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई मोटरसाईकिल उपलब्ध कराने वाले दूसरे आरोपी को भी अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने दिनाँक 06.07.2020 को गॉव पालड़ी खुर्द, जिला सोनीपत से काबू करने में सफलता हासिल की थी। आरोपी की पहचान रामनिवास उर्फ भोलू पुत्र रामकिशन निवासी गांव पालड़ी खुर्द, थाना राई, जिला सोनीपत के रूप में हुई थी।

 

उपरोक्त अभियोग में आगामी कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में शामिल वारदात के समय घटनास्थल पर मौजूद रहे 01 और आरोपी को कल दिनाँक 11.07.2020 को सोहना से काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान कृष्ण उर्फ भंडारी पुत्र काशी राम निवासी गांव खेड़ी गुर्जर, जिला सोनीपत के रूप में हुई।

?️‍?️ आरोपी को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

?️‍?️ पुलिस पूछताछ में उक्त आरोपी ने बतलाया कि यह उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने आए अपने उपरोक्त साथियों सहित आया था और वारदात के समय उनके साथ घटनास्थल के पास ही मौजूद था।

?‍? उपरोक्त अभियोग में अब तक कुल 06 आरोपियों को अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा काबू करके नियमानुसार गिरफ्तार किया जा चुका हैं ।

?‍? उक्त आरोपी को आज दिनाँक 12.07.2020 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश किया जाएगा । अभियोग अनुसंधानाधीन है ।

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