हरियाणा में नए उद्योगों को फैक्ट्री अधिनियम से तीन साल की छूट

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  • चंडीगढ़, 6 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नए प्रतिष्ठान/ उपक्रम / नए प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग को एक हजार दिन की अवधि के लिए फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के कुछ प्रावधानों से छूट देने के लिए फैक्ट्री (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश 2020 लाकर इस अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई।
  •          फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2020 जोकि, मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इसके समक्ष लाया जाएगा, उद्योगों को नई आर्थिक वास्तविकताओं  के शीघ्र अनुकूलन और वृद्घि में मदद करेगा। इससे निवेश को बढ़ाने तथा कार्यबल को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में भी सहायता मिलेगी।
  •          राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने तथा आज के प्रतिस्पर्धी युग में कामगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नई फैक्ट्रियों को श्रम कानूनों के कुछ प्रावधानों में छूट देकर उनके कारोबार को पटरी पर लाने के लिए उनकी मदद करने हेतु उन्हें 1000 दिन के लिए रियायतें मुहैया करवाने का निर्णय लिया है।
  •          भारत के राष्ट्रपति द्वारा संशोधित अध्यादेश को स्वीकृति मिलने के बाद, राज्य सरकार के लिए फैक्ट्री अधिनियम के तहत प्रदेश में नई फैक्ट्रियों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से 1000 दिन के लिए छूट दे पाना संभव होगा। नई फैक्ट्रियों का अर्थ ऐसी फैक्ट्रियों से है जिन्होंने अध्यादेश लागू होने के बाद 1000 दिन की अवधि के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया हो।

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