अस्पतालों के साथ तालमेल तथा बेड प्रबंधन की नोडल अधिकारी ने प्राइवेट अस्पतालों के साथ की ऑनलाइन बैठक
गुरुग्राम, 20 जून । कोविड-19 को लेकर गुरुग्राम में अस्पतालों के साथ तालमेल तथा बेड प्रबंधन आदि के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनल गोयल ने आज प्राइवेट अस्पतालों की सूची में शामिल किए गए नए अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक की।
इस ऑनलाइन बैठक में मुख्य रूप से वरदान सोहना, उमकल, सनराइज, पोलरिस, ऑर्बिट, कथूरिया, कमला, क्लाउड नाइन, शीतला अस्पतालों तथा एक सरकारी एम्स बाडसा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्रीमती गोयल ने इस कठिन घड़ी में सभी प्राइवेट अस्पतालों से सहयोग की अपील की और उनके साथ पहले अन्य अस्पतालों को दिए गए कार्य बिंदु सांझे किए।
इनमें अस्पतालों से मुख्य रूप से उनके यहां कुल बेड की संख्या, ऑक्सीजन वाले बेड, आईसीयू में बेड की संख्या, वेंटिलेटर तथा अन्य सुविधाओं से संबंधित जानकारियां मांगी गई है। इसके अलावा उनसे अस्पताल में चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की तरफ से नोडल अधिकारी नियुक्त करने आदि संबंधी सूचनाएं भी एक परफॉर्मा में मांगी गई हैं।
इसका उद्देश्य यही है कि जिला प्रशासन को सभी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तथा मेन पावर आदि की पूरी जानकारी रहे और उनमें कोविड-19 के लिए कितने बेड आरक्षित है, उनमें से कितने भरे हुए हैं तथा कितने खाली हैं, आदि की जानकारी प्रशासन को होगी तो गंभीर मरीजों को दाखिल करवाने में कठिनाई नहीं होगी।
गुरुग्राम के मंडलायुक्त अशोक सांगवान द्वारा जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग की ड्यूटी लगाई गई थी उसमें सोनल गोयल को अस्पतालों के साथ तालमेल करने तथा बेड प्रबंधन आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस कड़ी में पहले जिला के 36 अस्पतालों में उनकी कुल क्षमता के कम से कम 25% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित करने का आदेश जिलाधीश अमित खत्री द्वारा जारी किए गए थे। उन्हीं आदेश की निरंतरता में शुक्रवार को उस सूची में 7 अस्पताल और जोड़े गए हैं। इनमें लाइफ ऐड मेडिकल सेंटर, ममता अस्पताल, ऑर्बिट, शीतला, सनराइज, उमकल तथा सोहना का वरदान अस्पताल शामिल है।
श्रीमती गोयल ने सभी प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे अपने यहां कुल क्षमता के 25% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित करना सुनिश्चित करें और अपने अस्पताल के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान करके उसका नाम तथा संपर्क नंबर डिस्प्ले करें।
श्रीमती गोयल ने स्पष्ट किया कि गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के तहत ये आदेश दिए गए हैं कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकता, सभी अस्पताल उन आदेशों की पालना करें।