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गुरूग्राम, 29 मई। गुरुग्राम के जिलाधीश अमित खत्री ने आज कोविड-19 संक्रमित मरीज का इलाज करने से मना करने संबंधी मामले में गुरुग्राम के एक अन्य निजी अस्पताल नामतः ‘ डब्ल्यू प्रतिक्षा‘ अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अस्पताल प्रबंधन को इस नोटिस का जवाब देने के लिए एक दिन का समय दिया गया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिलाधीश द्वारा निजी अस्पतालों को आदेश दिए गए हैं कि वे जिला में किसी भी कोरोना संक्रमित या अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मरीज को ईलाज के लिये मना नहीं कर सकते। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिना नोटिस जारी किए महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डब्ल्यू प्रतिक्षा अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा गया है कि क्यों ना जिलाधीश के आदेशों की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए । उन्हें अपना जवाब देने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। गौरतलब है कि वीरवार 28 मई को जिलाधीश द्वारा दो निजी अस्पतालों नामतः पारस तथा पार्क अस्पताल को कारण बताओं नोटिस जारी किये गए थे।