गुरूग्राम, 19 मई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की टीम ने आज निरीक्षण के दौरान शहर के कुछ क्षेत्रों में 7 दुकानों को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन नही करते पाए जाने पर उन्हें बंद करवा दिया। ये दुकानें सेक्टर- 51, समस्तपुर व तिगरा गांव के पास चलती पाई गई थी।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को लेकर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव प्रदीप चैधरी के नेतृत्व में पैरा लीगल वालंटियरों की पांच सदस्यीय टीम का गठन किया हुआ है जो प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का प्रयोग करने आदि कोविड-19 प्रोटोकोल की जानकारियां दे रही हैं।
इस दौरान यदि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकान द्वारा कोविड-19 प्रोटोकोल का उल्लंघन करते पाया जाता है तो ये लीगल वाॅलेंटियर उन दुकानों को बंद करवा देते हैं क्योंकि यदि वे दुकाने खुली रही तो कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा बढ सकता है। प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी प्रदीप चैधरी ने बताया कि टीम के ये सदस्य बाजारों आदि में जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए डूज एंड डोन्ट्स जारी किए गए हैं। टीम के सदस्यों द्वारा आमजन को घर पर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें समझाया जा रहा है कि वे अनावश्यक रूप से ना घूमें।
उन्होंने बताया कि टीम के सदस्यों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की पालना भी सुनिश्चित की जा रही है।उन्होंने बताया कि टीम द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉक डॉउन में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की जा रही है। साथ ही लोगों को यह प्रेरित किया जा रहा है कि वे बेवजह सड़कों पर ना घूमें। वे अधिक से अधिक समय घरों पर रहे व निकलते समय फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें।