गुरुग्राम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है, हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे।
देर शाम जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी पूर्व की गाइड लाइन में संशोधन करते हुए सभी प्रकार की दुकाने जो नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर हैं या फिर उसकी सीमा में कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जाती है। इस आदेश में बाजार हो या आवासीय क्षेत्र सभी इलाके में शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड दुकाने खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन मल्टी ब्रांड वाले मॉल्स को अभी खोलने की अनुमति नहीं होगी।
इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त लगाई है जबकि सभी दुकानदारों के उनके कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही केवल 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ ही दुकाने चलाने की अनुमति होगी। जबकि ऐसे एरिया जो संक्रमित जॉन या हॉटस्पॉट घोषित है वहां दुकाने खोलने की अनुमति नहीं होगी।
अब देखना यह होगा कि इस आदेश का पालन जिला प्रशासन किस तरह कराता है। क्योंकि इंडस्ट्री को खोलने की अनुमति लेने के लिए हरियाणा के सभी जिले में ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। दुकानदार इस बात से परेशान हैं कि उन्हें सीधे गृह मंत्रालय के आदेश से दुकाने खोलने की अनुमति होगी या फिर उन्हें भी ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इस पर अभी तक जिला प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट नही है। अपनी आजीविका को लेकर पिछले डेढ़ माह से परेशान छोटे दुकानदारों में इस आदेश से खुशी की लहर दौड़ गई है लेकिन जबतक जिला प्रशासन इसके लिए प्रक्रिया का ऐलान नहीं करता तबतक यह खुशी वास्तविकता में बदलती नजर नहीं आ रही है।
अगर बात की जय गुरुग्राम की तो यहां अब तक इंडस्ट्री को भी परमिशन देने में आनाकानी हों रही है फिर दुकानदरों का भविष्य किस तरह संवरेगा यह बड़ा सवाल है।