जिलाधीश ने बुधवार को जारी किए नए आदेश
3 क्षेत्र, निरवाना कंट्री, सेक्टर 9 तथा लेबरनम सोसायटी किए गए कंटेनमेंट से बाहर,
हालांकि लॉक डाउन के चलते रहना पड़ेगा घर के अंदर ही
गुरुग्राम, 15 अप्रैल। गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने आज जिला आपदा प्रबंधन कमेटी तथा कंटेनमेंट रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर कंटेनमेंट के नए आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में अब गुरुग्राम जिला के 6 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किये गए हैं, जबकि पहले जिला के 9 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में थे।
आज जिलाधीश अमित खत्री द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी, सेक्टर 54 स्थित सनसिटी, सेक्टर 39, गांव फाजिलपुर झाड़सा, पटौदी का वार्ड नंबर 11 तथा सोहना उपमंडल का गांव रायपुर ही कंटेनमेंट जोन में रखे गए हैं। इस लिहाज से गुरुग्राम के 3 इलाके अब कंटेंमेंट जोन में नही रहे। इनमें सेक्टर 9, सेक्टर 50 स्थित निरवाना कंट्री और लेबरनम सोसाइटी शामिल हैं, जिन्हें कंटेनमेंट से मुक्त कर दिया गया है। कंटेनमेंट रिव्यू कमेटी द्वारा हर 5 दिन में कोविड-19 के रिपोर्ट हुए पॉजिटिव केसों के आधार पर कंटेनमेंट जोन में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान तथा उन्हें घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशो में संबंधित एसडीएम को कंटेनमेंट एरिया में प्रबंधों के लिए ओरल इंचार्ज बनाया गया है जबकि उस क्षेत्र के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुपरवाइजरी अधिकारी होंगे। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के रिपोर्ट हुए पॉजिटिव केसों के आधार पर यह आदेश जारी किए गए हैं ताकि इस महामारी को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके।
कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग होगी और उनकी टेस्ट करवाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में सिविल सर्जन डॉक्टर जेएस पुनिया द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग के लिए टीम लगाई जाएंगी और हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी। इस ड्यूटी पर जो स्टाफ लगाया जाएगा उसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अर्थात पी पी ई तथा अन्य स्क्रीनिंग और थर्मल स्कैनिंग आदि के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहां तक कि हर घर को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।
पूरे कंटेनमेंट जॉन के क्षेत्र को नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। ऐसा करते समय नगर निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस कार्य में लगे स्टाफ को सभी सुरक्षा उपकरण जैसे फेस मास्क, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजर, जूते आदि उपलब्ध हो और वे सभी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करें।
कंटेनमेंट जॉन की सीमाएं निर्धारित करने और उसके प्रवेश तथा निकासी के लिए जगह निर्धारित करने के साथ-साथ आवश्यक सेवाएं , आपातकालीन आवागमन , अधिकृत पास जारी करवाने आदि की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम को दी गई है । वहां पर नाके इत्यादि लगाकर पूरे क्षेत्र को सील किया जाएगा । लोक निर्माण विभाग द्वारा संबंधित एसडीएम तथा पुलिस के अधिकारियों के परामर्श के साथ कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग की जाएगी।
इन क्षेत्रों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीमों को ले जाने के लिए गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड द्वारा चार बसें तथा हरियाणा राज्य परिवहन डिपो गुरुग्राम द्वारा दो बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह बसें इन टीमों को कंटेनमेंट जॉन में छोड़ेंगे तथा वापस भी लेकर आएंगी।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओ जैसे कि कच्चा राशन,दूध, ग्रोसरी, दवाइयां, सब्जियां आदि की आपूर्ति डोर स्टेप पर होगी। इसके लिये हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की क्षेत्रीय प्रशासक, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक तथा नगर निगम के अधिकारियों की टीम संयुक्त रूप से इन वस्तुओं की मांग की सूची तैयार करेगी। इन वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए होना चाहिए। वह घर के अंदर नहीं जाएगा और ना ही किसी व्यक्ति से संपर्क करेगा।