तीन महीने में एक बार पेंशन निकलवाने की अनिवार्यता खत्म : उपायुक्त

Font Size

गुरुग्राम 12 अप्रैल। कोविड-19 संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने तीन महीने में एक बार पेंशन निकलवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यदि 3 महीने में पेंशन या भत्ता नहीं निकलवाया तो भी पेंशन बन्द नहीं होगी। अब वृद्धावस्था सम्मान भता, विधवा पेंशन, लाडली पेंशन व दिव्यांग पेंशन सहित अन्य सामाजिक पेंशन के लाभार्थी तीन महीने बाद भी अपनी पेंशन निकलवा सकते है।

इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा यह निर्णय कोरोना संक्रमण के चक्र को रोकने के लिए लिया गया है । उन्होंने बताया कि पहले 3 माह के अंदर बैंक खाते व पोस्ट आफिस के खातो में जहां एक बार पेंशन निकलवाना अनिवार्य थी, उसमें अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 30 जून तक छूट दे दी गई है। अब लाभार्थी अगर एक बार भी खाते से पेंशन नहीं निकालेगा तो उसकी पेंशन बंद नही की जाएगी।
श्री खत्री ने बताया कि इस बारे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वितायुक्त एवं प्रधान सचिव के द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं। जिला के सभी पेंशन धारक कभी भी जरुरत पडने पर 30 जून तक अपनी पेंशन को निकलवा सकते हैं।


गौरतलब है कि पहले सरकार द्वारा जून 2016 में यह निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी पेंशन धारक तीन माह में एक बार बैंक / पोस्ट आफिस में व्यक्तिगत रुप से हाजिर होकर पेंशन प्राप्त नहीं करेगा, उसकी पेंशन काट दी जाएगी, लेकिन कोविड – 19 के चलते जरुरतमंदो की मदद व सामाजिक दूरी को कायम रखने के दृष्टिगत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया हैं ।


उन्होंने बताया कि जिला गुरुग्राम में कुल 76879 लाभार्थी पेंशन प्राप्त कर रहे है । जिनमें से 44876 लाभार्थी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, 25367 लाभार्थी विधवा पेंशन, 3685 लाभार्थी दिव्यांग पेंशन, 2379 लाभार्थी निराश्रित बच्चों की पेंशन, 447 लाभार्थी लाडली पेंशन, 123 लाभार्थी मंदबुद्धि पेंशन, 1 लाभार्थी बोना भत्ता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।

You cannot copy content of this page