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नई दिल्ली : सरकार ने 15 मार्च, 2020 से प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आज इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज, जो मौजूदा नीति के अनुसार “निषिद्ध” श्रेणी में है, संशोधित नीति में “मुक्त” श्रेणी के तहत होंगे। अधिसूचना का प्रभाव यह होगा कि 15 मार्च, 2020 से सभी प्रकार के प्याज के निर्यात को लेटर ऑफ क्रेडिट और न्यूनतम निर्यात मूल्य की किसी शर्त से मुक्त कर दिया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, ‘’किसान हित में सरकार द्वारा 15 मार्च से प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी जाएगी। इस निर्णय से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।‘’