– 31 जनवरी तक संपूर्ण बकाया संपत्तिकर की अदायगी करने वाले संपत्ति
मालिकों को ब्याज माफी के साथ-साथ वित्त वर्ष 2019-20 के संपत्तिकर में
मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
– समय पर संपत्तिकर का भुगतान कर उठाएं सुनहरी मौके का लाभ
– भुगतान नहीं करने की सूरत में है दंड का प्रावधान
गुरूग्राम, 5 जनवरी। हरियाणा सरकार द्वारा संपत्तिकर अदायगी पर पूर्ण ब्याज माफी का लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त मौजूदा वित्त वर्ष अर्थात 2019-20 के संपत्तिकर पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए संपत्ति मालिकों को 31 जनवरी 2020 तक अपने संपूर्ण बकाया संपत्तिकर की अदायगी एकमुश्त करनी अनिवार्य है।
इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 31 जनवरी तक ब्याज माफी और चालू वित्त वर्ष के संपत्तिकर पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ मिल रहा है। जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक संपत्तिकर की अदायगी नहीं की है, वे अपने संपूर्ण बकाया संपत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करके इस सुनहरी मौके का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा यह सुनहरी मौका संपत्ति मालिकों को दिया गया है। जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक संपत्तिकर की अदायगी नहीं की है, वे जल्द से जल्द अदायगी करके इस मौके का फायदा उठाएं तथा लगने वाले ब्याज और सीलिंग एवं नीलामी जैसे दंड प्रावधानों से बचें।
भुगतान नहीं करने पर है दंड का प्रावधान : हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों और खाली प्लाटों का संपत्तिकर अदा करना अनिवार्य है। समय पर संपत्तिकर की अदायगी नहीं करने की सूरत में प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत ब्याज लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, नगर निगम गुरूग्राम द्वारा डिफॉल्टर संपत्तियों को सील करके उन्हें नीलाम करने की कार्रवाई भी समय-समय पर की जा रही है।
कहां और कैसे करें भुगतान : नगर निगम गुरूग्राम द्वारा संपत्ति मालिकों की सहायता के लिए संपत्तिकर की अदायगी हेतु ऑनलाईन भुगतान की सुविधा दी गई है। संपत्ति मालिक नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट 222.द्वष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर संपत्तिकर की ऑनलाईन अदायगी करें। इससे एक ओर जहां संपत्ति मालिक का समय बचेगा, वहीं उसे नगर निगम कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा। इसके अलावा, नगर निगम के सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय, सैक्टर-34 स्थित कार्यालय तथा सैक्टर-42 के सामुदायिक केन्द्र में स्थित कार्यालय में जाकर संपत्तिकर की अदायगी की जा सकती है। अदायगी हेतु डेबिट एवं के्रडिट कार्ड सहित डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करें।