सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने से किया इनकार

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केंद्र को नोटिस, अगली सुनवाई 22 जनवरी को

नई दिल्ली ।नागरिकता कानून पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्या कांत की बेंच ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को अगले साल जनवरी में सुनेगा । नागरिकता कानून पर मचे बवाल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली करीब 60 याचिकाओं पर आज सुनवाई की।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस, त्रिपुरा राज परिवार के वंशज प्रद्योत किशोर देव बर्मन और असम गण परिषद समेत कईयों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार (16 दिसंबर) को कहा था कि वह अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इन याचिकाओं पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

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