गुरुग्राम में न्यायाधीश की पत्नी व पुत्र की हत्या का मामला : 2 गवाहों के बयान हुए दर्ज

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अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को

गुडग़ांव : जिला अदालत में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी व पुत्र की उनके ही सुरक्षाकर्मी द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने 2 गवाहों की गवाहियां कराई गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई अदालत ने आगामी 7 दिसम्बर की तारीख निश्चित की है।

जिला उप न्यायवादी अनुराग हुड्डा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत ने करीब आधा दर्जन गवाहों को गवाहियों के लिए बुलाया था। उनमें से 2 गवाहों की गवाहियां कराई गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाहों से जिरह भी की। अदालत में आरोपी महीपाल भी मौजूद रहा। उन्होंने बताया कि मामले की जांच करने वाले पुलिस के जांच अधिकारी को गवाही के लिए अदालत ने आगामी 7 दिसम्बर को अदालत में तलब किया है। उनकी गवाही काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।अदालत इस मामले की प्रति सप्ताह सुनवाई कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली एक-2 तारीखों पर अभियोजन पक्ष सभी गवाहों की गवाहियां करा देगा। उसके बाद अदालत दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनेगी और अदालत उसके बाद अपना फैसला इस दोहरे हत्याकांड पर सुना सकती है। यानि कि नववर्ष के फरवरी माह तक इस मामले में फैसला आ सकता है।

गौरतलब है कि गत वर्ष 13 अक्टूबर को सैक्टर 49 स्थित आर्केडिया मार्किट में खरीददारी करने के लिए जिला अदालत में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी रितु व पुत्र धु्रव न्यायाधीश के सुरक्षाकर्मी महीपाल के साथ कार में गए थे। जब वे खरीददारी कर वापिस आए तो सुरक्षाकर्मी महिपाल उन्हें कार के पास नहीं मिला था। काफी देर बाद जब महिपाल आया तो मां-बेटे
ने नाराजगी जाहिर की थी। बताया जाता है कि तभी महिपाल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से दोनों के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिससे वे गंभीर रुप से घायल हो गए थे। रितु ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जबकि उपचार के दौरान गंभीर रुप से घायल धु्रव की कई दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई थी।

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