हरियाणा में मंत्रियों के मकान किराया भत्ते में वृद्धि : मंत्रिमंडल का फैसला

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चंडीगढ़ :  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां राज्य मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में मंत्रियों के मकान किराया भत्ते में वृद्धि करने और विदेश सहयोग विभाग स्थापित करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.आज लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोंधित करते हुए सीएम ने बताया कि भारत के संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा।


एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशेष सत्र में संविधान पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा, इसी दिन गांव की सीमा से बाहर शराब के ठेके खोलने के लिए ग्राम पंचायत की बजाय ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कुल पंजीकृत मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बिल भी लाया जाएगा।


नशे के खिलाफ पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा भी नशा मुक्ति केन्द्र चलाए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा सत्र में सदन में दिए गए उनके आश्वासन के अनुसार इन नशा मुक्ति केन्द्रों आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा स्टॉफ की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ धर-पकड़ के लिए राज्य टॉस्क फोर्स पहले ही गठित की जा चुकी है और अब जिला स्तर पर भी टॉस्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नशे की सप्लाई चैन को तोडऩा ही हमारा उद्देश्य है।


मुख्यमंत्री ने कहा इसके अलावा नशे के खिलाफ शिक्षा, खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा मुक्ति केन्द्रों में नशे की प्रवृति वाले युवाओं का ईलाज करवाया जाता है।
पराली से सम्बंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पांच प्रकार के उद्योग ऊर्जा उत्पादन या अन्य उद्देश्यों के लिए पराली की खरीद करते हैं। भारतीय तेल निगम द्वारा पानीपत में इथेनॉल का बड़ा उद्योग लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 नवम्बर, 2019 तक किसान अपनी रबी फसलों की जानकारी ‘मेरा फसल-मेरा ब्यौरा’ पोटर्ल पर दे सकते हैं और बाद में कृषि एवं किसान कल्याण तथा राजस्व विभाग द्वारा इनके आंकड़ों को सत्यापित किया जा सकता है।


‘फॉरेन कॉपरेशन विभाग’

 हरियाणा सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने, हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार और अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)/ भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया विभाग नामत: ‘फॉरेन कॉपरेशन विभाग’ (विदेश सहयोग विभाग) बनाने का निर्णय लिया है। यह विभाग विदेशों के प्रांतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और जुड़े हुए प्रांतों के शहरों के साथ जुड़ाव और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के टविन सिटीज के कार्यक्रमों के लिए भी काम करेगा।

नया विभाग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठन में सहयोग को शामिल करने के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा देने, राज्य में रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास और हरियाणवी संस्कृति के संवर्धन और हरियाणवी प्रवासी लोगों के कल्याण, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय के परामर्श से विदेशी व्यापार और निवेश के क्षेत्र में विदेशों में राज्य के हित को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्विपक्षीय कार्य समूहों में भागीदारी भी करेगा।
विभाग निवेश, रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, और संस्कृति और एनआरआई/पीआईओ के मामलों के संबंध में हरियाणा से संबंधित मामलों पर नई दिल्ली में भारतीय मिशनों/विदेश मंत्रालय/विदेशी मिशनों के साथ संपर्क बनाए रखेगा। इसके अलावा, यह वैश्विक देश के विपणन और संचार रणनीतियों के विकास के लिए भी काम करेगा ताकि हरियाणवी प्रवासी के साथ मजबूत संबंध सुनिश्चित किए जा सकें।

हरियाणा को देश में पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक माना जाता है और पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सबसे आगे रहा है। यह देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल हब के रूप में उभरा है और नॉलेज इंडस्ट्री के लिए आधार के रूप में उभर रहा है। हरियाणवी प्रवासी की यू.के., यू.एस.ए., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में एक मजबूत उपस्थिति है। अन्य देशों और उनके प्रांतों के साथ कई राज्य स्तर के समझौता ज्ञापनों के अलावा, हरियाणा के कई शहरों ने पहले ही टविन सिटीज समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
 


राज्य  मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य में माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री को 6 महीने की अवधि के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिसमें  नये नियमों के निर्धारण और कर की दर, संशोधन और अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने जैसे कार्य शामिल हैं।

मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय

हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 80,000 जमा 20,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा जोकि हरियाणा मंत्री भत्ते नियम, 1972 के नियम 10-एए के संशोधन के अनुसार कुल 1 लाख रुपये प्रतिमाह होगी। नए नियमों को हरियाणा मंत्री भत्ते (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।  मंत्रियों के लिए स्वीकार्य सभी भत्तों को सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से या उसके बाद मकान किराया भत्ते को छोडक़र संशोधित किया था, जिसे पिछली बार 2 जून, 2011 में संशोधित किया गया था।

शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु ग्राम सभा को शक्तियों के हस्तांतरण

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 में संशोधन लाने के लिए ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु ग्राम सभा को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया गया।


निर्णय के अनुसार, ग्राम सभा स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु किसी भी समय, अगले वर्ष से 1 अप्रैल से शुरू होने वाली अवधि से लेकर और 30 सितम्बर की बजाय 31 दिसंबर तक अपना प्रस्ताव पारित करके आबकारी एवं कराधान विभाग को भेज सकती है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष ग्राम सभा अपना प्रस्ताव 31 अक्तूबर की बजाय 15 जनवरी, 2020 तक आबकारी और कराधान विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि ग्राम सभा की बैठक में कोरम द्वारा कुल सदस्यों के दस प्रतिशत अर्थात (वन-टेंथ) सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो भी उपस्थित थे।

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