– सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ईपीसीए ने लगाया प्रतिबंध
– अवहेलना करने पर भारी जुर्माने और अन्य दंड प्रावधानों का करना पड़ेगा सामना
गुरूग्राम । गुरूग्राम सहित पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ईपीसीए ने सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही विभिन्न नियमों के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त एवं उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि पर्यावरणीय प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) प्राधिकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर निर्माण कार्यों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्माण ना करे, अन्यथा उस पर जुर्माना लगाने के साथ ही विभिन्न संबंधित नियमों के तहत एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ईपीसीए के निर्देशानुसार ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की टीमें दिन-रात क्षेत्र में गश्त कर रही हैं तथा ग्रैप का उल्लंघन करने वालों के नियमानुसार चालान किए जा रहे हैं। टीमों द्वारा निर्माण गतिविधियों को मौके पर जाकर रूकवाया जा रहा है तथा निर्माण सामग्री को ढक़वाने का कार्य किया जा रहा है।
श्री खत्री ने बताया कि धूल को उडऩे से रोकने के लिए नगर निगम द्वारा सडक़ों व पेड़ों पर पानी का छिडक़ाव करने के साथ ही मुख्य सडक़ों की सफाई मैकेनाईज्ड तरीके से करवाई जा रही है। इसी कड़ी में गत रात्रि स्वीपिंग मशीनों द्वारा इफ्को चौक से महावीर चौक, साईबर पार्क से हुडा सिटी सैंटर मैट्रो स्टेशन, स्टार मॉल से सैक्टर-45 रैडलाईट तथा राजीव चौक से सुभाष चौक तक सफाई की गई। इसके अलावा, बागवानी शाखा तथा दमकल शाखा द्वारा वाटिका चौक से खेडक़ी दौला, हीरोहोंडा चौक से बसई चौक, महाराणा प्रताप चौक से सैक्टर-5 चौक, उमंग भारद्वाज चौक से हीरो होंडा चौक, बसई रोड़, कादीपुर से न्यू कॉलोनी मोड़, सैक्टर-9 से सैक्टर-5 चौक, सोहना चौक से उमंग भारद्वाज चौक, गुड अर्थ मॉल से गुरूग्राम यूनिवर्सिटी, साऊथ सिटी रैड लाईट से निर्वाणा कंट्री, विकास सदन क्षेत्र, महावीर चौक से अतुल कटारिया चौक, महावीर चौक से महाराणा प्रताप चौक, सैक्टर-15 पार्ट-1 की अंदरूनी सडक़ों, सदर बाजार से सैक्टर-7 चौक तथा सिविल अस्पताल से झाड़सा फ्लाईओवर तक पानी का छिडक़ाव किया। सडक़ों और पेड़ों पर छिडक़ाव के लिए सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का ट्रीटिड पानी उपयोग किया जा रहा है।
इनके किए गए चालान : ग्रैप का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम की टीमें राऊंड ओ क्लॉक कार्रवाई कर रही हैं। इसी कड़ी में 50 उल्लंघनकर्ताओं के 1 लाख 51 हजार रूपए के चालान किए गए हैं।
– सीएंडडी वेस्ट के मामले में 4 उल्लंघनकर्ताओं पर 20 हजार रूपए
– बिना ढक़े निर्माण सामग्री के मामले में 18 उल्लंघनकर्ताओं पर 94 हजार रूपए
– सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 23 उल्लंघनकर्ताओं पर 16 हजार रूपए
– कचरा जलाने के मामले में 3 उल्लंघनकर्ताओं पर 11 हजार रूपए
– तंदूर में कोयला/लकड़ी जलाने के मामले में 2 उल्लंघनकर्ताओं पर 10 हजार रूपए