गुरुग्राम । मंडल रोजगार कार्यालय गुरूग्राम द्वारा शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए नवंबर माह में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
मण्डल रोजगार कार्यालय की उप निदेशक सुमन गहलोत ने बेरोजगारी भत्ता संबंधी शर्तों का उल्लेख करते हुए बताया कि आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच हो। आवेदन करने वाले आवेदक के पास जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र या डोमिसाइल होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदक के पास एक नवंबर 2019 को तीन वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रुपए से अधिक की नही होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक की रिहायशी व कमर्शियल सम्पत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक नही होनी चाहिए अथवा कृषि भूमि दो हेक्टयर से अधिक नही होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि आवेदक की योग्यता 12 वीं पास या 10वीं पास के बाद दो साल का कोर्स उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक वर्तमान में विद्यार्थी या प्रशिक्षणार्थी या अप्रेंटिस नही होना चाहिए। यदि आवेदक महिला शादी शुदा है तो ऐसी स्थिति में उसके ससुराल पक्ष के परिवार पर नियम व शर्तें लागू होंगी। शादीशुदा महिला के माता पिता या भाई बहन का परिवार पर यह शर्त लागू नही होगी।
श्रीमति गहलोत ने बताया कि 12वीं, स्नातक व स्नातकोत्तर रेगुलर पास (प्रार्थी केवल हरियाणा, दिल्ली व चंडीगढ़ में स्थित विश्वविद्यालय व स्कूल से ही पास हो) प्रार्थी रोजगार विभाग हरियाणा की सक्षम योजना-2016 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता व मानदेय के लिए विभाग की वैबसाइट पर ही पंजीकरण करें।