अहमदाबाद। सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के पूर्व सांसद सहित सात लोगों को एक आर टी आई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्याकांड में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी सहित सात आरोपी थे. इस मामले में अदालत ने दीनू बोघा और उसके भतीजे शिवा सोलंकी पर 15 – 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है । यह निर्णय लगभग 9 साल बाद आया है.
उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद सोलंकी सहित सभी सातों आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था।
गौरतलब है कि 20 जुलाई 2010 को गुजरात हाईकोर्ट के सामने अमित जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूर्व सांसद सोलंकी को क्लीन चिट दे दी थी। जेठवा के पिता ने हाई कोर्ट में अपील की थी और मामले की जांच तब सीबीआइ को सौंप दी गयी थी जिसने अपनी जांच में पूर्व संसद सहित इन सात लोगों आरोपी बनाया था । अदालत इमं लगभग 9 साल चली सुनवाई के बाद आज फैसला आया है.