सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस जारी किया

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नई दिल्ली : ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में मुश्किलें बढ़ने की आशंका है. मिडिया में इक बात की चर्चा जोरों पर है कि मंगलवार को राहुल गांधी के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया है । हालाँकि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से दायर हलफनामें में अवमानना का केस नहीं चलाने की अपील की थी।लगता है सुप्रीम कोर्ट से उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली. 

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली से भाजपा सांसद व अब लोकसभा की प्रत्याशी मिनाक्षी लेखी ने राहुल के इस बयान के खिलाफ अवमानना की अर्जी दाखिल की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपनी एक रैली में कहा था कि ‘अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है।’ 

इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी से उनके बयान पर सफाई मांगी थी लेकिन अब शीर्ष अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। कानूनी जानकार कहते हैं कि अवमानना के मामले में किसी के खिलाफ नोटिस जारी होना इस बात का संकेत देता है कि मामले में कोर्ट गंभीर है. मानहानि के मामले में नोटिस जारी होने पर सम्बंधित व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना पड़ता है। इसलिए राहुल गाँधी को भी सुनवाई के दौरान पेश होना पड़ सकता है. 

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