गुरूग्राम। गुडगांव लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं गुरूग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने आज लोकसभा चुनाव लडने के इच्छुक सभी संभावित उम्मीदवारों को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार उन्हें अपना नामांकन दाखिल करने से पहले चुनावी खर्च के लिए किसी भी बैंक में अपना एक नया खाता खुलवाना अनिवार्य है।
श्री खत्री ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार चुनाव लडने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को अपना नामांकन भरने से पहले चुनावी खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। नामांकन 16 अप्रैल से शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि इस बैंक खाते का नंबर व सूचना प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के साथ ही रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देनी होगी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीदवार द्वारा लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी खर्च इसी खाते से किया जाना अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि वे भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार चुनावी खर्च के लिए किसी भी बैंक में अपना खाता अवश्य खुलवाकर इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दें।
ये हिदायत श्री खत्री ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन के साथ हुई वीडियों काॅन्फें्रसिंग के बाद दी हैं। इस वीडियों कान्फें्रसिंग मंे श्री रंजन द्वारा चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए थे।
श्री खत्री ने गुरूग्राम जिलावासियों से पुनः अपील की है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में चैक कर लें क्यांेकि अभी भी नया वोट बनवाने के लिए आवेदन करने को मात्र तीन दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि नया वोट बनवाने के लिए 12 अपै्रल सायं 3 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद यदि सूची में आपका नाम नहीं होगा तो शिकायत करने से भी कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तब वोट नहीं बन पाएगा।
उन्होंने जिला गुरूग्राम में नियुक्त सभी सैक्टर मैजिस्टेªटो को आदेश दिए हैं कि वे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को चैक करने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में पैट्रोलिंग शुरू कर दें और उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही करंे। श्री खत्री ने कहा कि सैक्टर मैजिस्टेªट चुनाव होने तक समय-समय पर अपने क्षेत्र का दौरा करते रहें और इलैक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट मशीन पर हैंड्स आॅन टेªनिंग भी प्राप्त कर लें ताकि मतदान के दिन उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि सैक्टर मैजिस्टेªट को ईवीएम तथा वीवीपैट के संचालन के बारे में अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। उसे यह पता हो कि मशीन का नंबर कहां लिखा है तथा उस पर किन-किन स्थानों पर कितनी सील लगाई जाएंगी।
श्री खत्री ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी परिसर में राजनीतिक पोस्टर अथवा बैनर इत्यादि नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित काॅमर्शियल स्पेस में भी राजनीतिक पोस्टर अथवा बैनर लगाने प्रतिबंधित हैं पंरतु चुनाव के लिए निर्धारित जगहों पर ही इस प्रकार की प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को रैली अथवा जनसभा आयोजित करने की अनुमति में यह शर्त भी लगाई जाएगी कि वे रैली के बाद उस स्थान से पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि प्रचार सामग्री को हटवाएंगे। श्री खत्री ने कहा कि चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार यदि किसी राजनीतिक पार्टी का स्टार कंपेनर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग की हिदायत के अनुसार इस मामले में पार्टी का चुनाव चिन्ह् भी रद्द किया जा सकता है।
उपायुक्त ने जिला के चुनाव से जुडे़ सभी अधिकारियों को सी विजिल एैप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों का जल्द निपटारा करने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस एैप पर आम जनता से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें मिलती हैं।
इस अवसर पर गुडगांव विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम जितेंद्र कुमार, पटौदी के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम प्रदीप अहलावत, सोहना की सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम डा. चिनार चहल, चुनाव तहसीलदार संतलाल तथा चुनाव कानूनगो भी उपस्थित थे।