नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से गरीब सवर्णों को दिए गए 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोमवार को 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ भेजे जाने की जरूरत है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 मार्च को होगी।
सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कानून पर रोक लगाने या मामला बड़ी बेंच को भेजने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि जो भी जरूरी आदेश होगा, उस पर अगली तारीख को विचार किया जाएगा।
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और कानून पर रोक लगाने से इनकार किया था। दरअसल, याचिका में सुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है।