नयी दिल्ली ।सरकार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बहुसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले लोग अगर वैध रूप से आते हैं और पात्रता मानदंड पूरा करते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है।
लोकसभा में प्रसून बनर्जी के प्रश्न के प्रश्न के लिखित उत्तर में किरेन रिजिजू ने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले वैध प्रवासी यदि पात्रता मानदंड पूरा करते हैं तो भारत में अपने प्रवेश की तारीख और धर्म का संबंध रखे बगैर भारतीय नागरिकता करने के प्रात्र हैं।
मंत्री ने कहा कि नगरिकता संशोधन विधेयक 2019 का मकसद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन छह अल्पसंख्यकों समुदायों-हिंदू, सिख, जैन, पारसी और इसाई के उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता की सुविधा प्रदान करना है जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न अथवा ऐसे अत्याचार के भय के कारण भारत में शरण लेने को बाध्य हुए और जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है ।