नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि 2002 के गोधरा दंगों से जुड़े मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ दायर याचिका पर वह चार सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा। मामले में एसआईटी की तरफ से मोदी को क्लीन चिट दी गई थी जिसके खिलाफ जकिया जाफरी ने यह याचिका दायर की है।
दंगों के दौरान सर्वाधिक भयावह घटनाओं में से एक में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया ने गुजरात उच्च न्यायालय के पांच अक्टूबर, 2017 के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में एसआईटी के फैसले के खिलाफ दायर उनकी याचिका को रद्द कर दिया गया था।
यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ के सामने आया था। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्होंने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है। पीठ ने कहा, “आप चार हफ्ते मांग रहे हैं और हम आपको चार हफ्ते देते हैं। मामले को चार हफ्ते बाद सूचीबद्ध करें।”