नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अदालती कार्यवाही का सामना करने के निर्देश दिया है। गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत के खिलाफ उनके प्रतिद्वंदी बलवंत सिंह राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
उल्लेखनीय है कि बलवंत सिंह राजपूत ने 26 अक्टूबर 2018 को गुजरात हाईकोर्ट में उक्त चुनाव परिणाम के खिलाफ अर्जी दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में फेयर ट्रायल की जरूरत है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ट्रायल हो जाने दीजिए। चुनाव आयोग द्वारा दो बागी विधायकों के वोट को अवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन बीजेपी नेता और प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत का कहना था कि अगर उन दोनों वोटों की गिनती हुई होती तो अहमद पटेल चुनाव हार जाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अगले महीने इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को समबन्धित दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिया है .