– गुरुग्राम में ट्रेड लाईसैंस के विना ही चल रहे थे 55 स्पा सैंटर
– जोन-4 क्षेत्र के ओमैक्स सिटी सैंटर, ओमैक्स गुडग़ांव मॉल, ओमैक्स सेलीब्रेशन, रहेजा मॉल तथा आईएलडी मॉल में हुई कार्रवाई
गुरूग्राम, 17 सितम्बर। नगर निगम द्वारा सोमवार को जोन-4 क्षेत्र में बिना ट्रेड लाईसैंस के संचालित किए जा रहे 55 स्पा सैंटरों को सील कर दिया गया। ये स्पा सैंटर ओमैक्स सिटी सैंटर, ओमैक्स गुडग़ांव मॉल, ओमैक्स सेलीबेशन मॉल, रहेजा मॉल तथा आईएलडी मॉल में संचालित किए जा रहे थे तथा इन्होंने नगर निगम गुरूग्राम से ट्रेड लाईसैंस नहीं लिया था।
गत दिनों नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव द्वारा ट्रेड लाईसैंस की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि नगर निगम सीमा में बिना ट्रेड लाईसैंस प्राप्त किए चलने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाए। निगमायुक्त के निर्देशों की पालना में संयुक्त निगमायुक्त-4 रविन्द्र यादव ने जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम में टैक्स इंस्पैक्टर नवीन कुमार, सीनियर कर्लक अमित कुमार, कर्लक राहुल यादव, कम्प्यूटर कर्लक अजीत तथा निरंजन को शामिल किया गया। टीम को निर्देश दिए गए कि जोन-4 क्षेत्र में चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाईसैंस लेने के लिए नोटिस जारी करें तथा लाईसैंस ना लेने की सूरत में उन्हें सील करने की कार्रवाई करें। निर्देशों की पालना में आज टीम ने जोन-4 क्षेत्र के विभिन्न मॉल्स में चल रहे 55 स्पा सैंटरों को सील करने की कार्रवाई की। उक्त सभी को ट्रेड लाईसैंस लेने बारे पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे।
हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 330, 331, 335 तथा 336 के तहत नगर निगम सीमा में किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए नगर निगम से ट्रेड लाईसैंस लेना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेड लाईसैंस नहीं लेता है, तो नगर निगम उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई करेगा। इसी कड़ी में आज 55 स्पा सैंटरों को सील किया गया है। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, इसलिए नगर निगम सीमा में स्थित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान उक्त धाराओं के तहत ट्रेड लाईसैंस प्राप्त करें।