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चंडीगढ़, 18 जुलाई- हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कॉम्पलेक्स, सोहना और फरीदाबाद शहरों में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों की स्थापना हेतु लाइसेंसों के संबंध में सभी त्रुटियां इस नोटिस के जारी होने के 15 दिन के अंदर अर्थात 30 जुलाई, 2018 तक या इससे पहले दूर की जाएंगी और प्रासंगिक दस्तावेज जमा करवाए जाएंगे। इस तिथि की समाप्ति के बाद विभाग द्वारा किसी भी तरह के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश के नौ शहरों के आवासीय सैक्टरों में अफोर्डेबल गु्रप हाउसिंग कॉलोनियों की स्थापना हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवदेन आमंत्रित किए थे। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना 26 जनवरी, 2018 को जारी की गई थी। उस सूचना की प्रतिक्रिया में विभाग में कुल 69 आवेदन प्राप्त हुए और उन आवेदनों की जांच के बाद कुछ त्रुटियां पाई गई। इन त्रुटियों के बारे में सभी आवेदकों को पंजीकृत डाक के माध्यम से तथा उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई ईमेल आईडी पर पहले ही सूचित किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिलाï नगर योजनाकार(मुख्यालय) श्री राजेश कौशिक से मोबाइल नं.- 9988092871 पर सम्पर्क किया जा सकता है।