फरीदाबाद : सोशल मीडिया पर महिला की कथित बेइज्जती करने के मामले में गिरफ्तार तीन पत्रकारों व एक स्कूल टीचर को अदालत ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद रविवार को इन चारों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट गरिमा यादव की अदालत में पेश किया गया था। आईपीसी की धारा 499 / 554 व 67 आईटी एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में दो दिन की रिमांड के दौरान तथ्यों की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में आईटी एक्ट की धारा 67 ए और जोड़ दी है।
उल्लेखनीय है कि पोर्टल पर महिला की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का यह मामला बीजेपी की एक वरिष्ठ नेत्री ने दर्ज कराया था. इसमें उनके व एक स्थानीय एमएलए के कथित संबंधों को इंगित करती कथित आपत्तिजनक झूठी खबरें प्रकाशित की गई थीं। इससे पहले दो लोगों ने फेस बुक पर इनके खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किए थे।
अपने बयान में शिकायतकर्ता ने कहा है कि तीन पत्रकारों ने अपने झूठे व फर्जी न्यूज़ पोर्टल जो कि किसी भी मीडिया संस्था से पंजीकृत नहीं है का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने न्यूज़ पोर्टल पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए यह झूठी खबर प्रकाशित की। इस मामले में आज अदालत ने आरोपी पोर्टल संचालक संजय कपूर, नवीन धमीजा , नवीन गुप्ता व सरकारी स्कूल के एक टीचर शिव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील एल.एन.पाराशर ने अदालत को बताया कि चूंकि पुलिस ने अपनी जांच के बाद आईटी एक्ट की धारा 67 ए भी इसमें जोड़ दी है जो गैर जमानती धारा है अत: आरोपियों को जमानत न दी जाए। इस मामले में जमानत याचिका पर अदालत ने सोमवार के लिए नोटिस किया है।