नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बोलचाल और लिखित रूप में भी दलित शब्द के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। खबर है कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को लिखित आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है. इस आदेश में कहा गया है कि अब सरकारी स्तर पर या कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने यह कदम मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 21 जनवरी के आदेश के अनुसार उठाया है. उक्त आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि दलित शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है इसलिए प्रयोग नहीं किया जाये ।
इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के आगे उनकी जाति का नाम लिखा जाना अनिवार्य होगा। इससे पहले हरिजन शब्द पर भी रोक लगाई गई थी। गौरतलब है कि हरिजन बोलने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।