पोस्को एक्ट में मृत्यु दंड का प्रावधान लाएंगे : मेनका गांधी

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नई दिल्ली ।केंद्रीय चाइल्ड वेलफेयर मंत्री मेनका गांधी ने जम्मू कश्मीर में हुए कठुआ रेप एवं हत्याकांड पर गहरा रोष जताते हुए कहा है कि उनका मंत्रालय पोस्को एक्ट में संशोधन कर इस प्रकार की जघन्य हत्याकांड के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान शामिल करवाएगा। इससे इस प्रकार की अमानवीय कृत्य को रोकने में मदद मिलेगी ।

उन्होंने एक वीडियो संदेश में का है कि मैं इस घटना से बहुत बहुत सदमे में हूं। देश में कठुआ कांड जिसमें 8 वर्ष की बच्ची आसिफा के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या कर दी गई या फिर उन्नाव में महिला के साथ रेप की घटना और उसके पिता की हत्या करवाने की घटना देश को शर्मसार करने वाली है। मेनका गांधी ने कहा है कि उनका मंत्रालय जल्द ही पोस्को एक्ट जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ रेप व हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है।

इसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना के लिए आरोपियों को मृत्युदंड की सजा दिलाने का प्रावधान शामिल किया जाएगा। उनका कहना है कि देश में 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ रेप की घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है।

माना जा रहा है कि केंद्रीय बाल विकास मंत्री श्रीमती गांधी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरुवार आधी रात को इंडिया गेट पर घटना के विरोध में आयोजित आयोजित कैंडल मार्च और देश के अन्य शहरों में हो रहे विरोध की तीव्रता को कम करने की दृष्टि से केंद्रीय बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का यह बयान आया है। हालांकि इससे उन सामाजिक संगठनों को राहत मिलेगी जो लगातार पोस्को एक्ट में संशोधन की मांग करते रहे हैं और उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान करने की मांग पर जोर डालते रहे हैं।

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