चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रमुख : सुप्रीम कोर्ट

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पीठ गठन करने की मांग वाली याचिका खारिज 

कोर्ट ने कहा मुख्य न्यायाधीश पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता

नई दिल्ली। मीडिया की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठों का गठन करने और कामकाज का बंटवारा करने सहित पीठों का संयोजन करने के लिए नियम निर्धारित करने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

यह याचिका वकील अशोक पांडे की ओर दायर की गयी थी. याचिका खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर और न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने यह साफ़ कर दिया कि सीजेआई इस संस्था के प्रमुख हैं और न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों मामलों में शीर्ष अदालत के सुचारू ढंग से कामकाज करने के लिए उनके पास प्रशासनिक शक्तियां निहित हैं। आज के इस निर्णय से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के काम काज को लेकर पैदा की गयी अब तक की सारी भ्रांतियों को दूर कर दिया.

खबर के अनुसार न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस संस्था के प्रमुख के तौर पर प्रधान न्यायाधीश पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता।

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