– कचरा जलाते पाए जाने पर किया जाएगा भारी जुर्माना
– कचरा जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है तथा सांस एवं आंखों संबंधी
बीमारियां हो सकती हैं
– जनहित को ध्यान में रखते हुए ना जलाएं कचरा
– शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर करें संपर्क
गुरूग्राम, 26 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव ने कहा कि किसी भी प्रकार का कचरा जलाना अनुचित है तथा यह कानूनी अपराध भी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों के तहत कचरा जलाने वालों पर भारी जुर्माना करने और कारावास की सजा का भी प्रावधान है।
श्री यादव ने कहा कि कचरा जलाने से एक ओर जहां वातावरण प्रदूषित होता है, वहीं दूसरी ओर इससे निकलने वाले धूएं में कई जहरीली गैसें पैदा होती हैं, जो सांस, फेफड़ों व आंखों संबंधी बीमारियों को जन्म देती हैं। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए कचरे को ना जलाएं और अगर कोई व्यक्ति कचरा जलाता है, तो उसके बारे में टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर सूचना दें।
श्री यादव ने बताया कि शहर के नागरिकों द्वारा कचरा जलाने से संबंधित शिकायतें नगर निगम के कॉल सैंटर पर की जाती हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कचरा जलाने से संबंधित सूचना मिलने पर तुरंत उस पर कार्रवाई करें तथा मौके पर जाकर आग को बुझाने के साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। ऐसे मामले में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सफाई सुपरवाईजर अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी करें, ताकि कोई कचरा ना जला सके।
कॉल सैंटर पर प्राप्त हुई शिकायतें : नगर निगम गुरूग्राम के कॉल सैंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर जनवरी माह में 21 शिकायतें कचरा जलाने से संबंधित प्राप्त हुई। इसके साथ ही फरवरी माह में 6 शिकायतें तथा मार्च माह में अब तक 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई की गई है।
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