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चंडीगढ़, 17 जनवरी- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सभी उप-मंडल अधिकारियों (सिविल)-सह-पंजीयन प्राधिकारियों और सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों-सह-पंजीयन प्राधिकारियों को क्रैश गार्ड या बुल बार के साथ फिट वाहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 की उल्लंघना और इस अधिनियम की धारा 190 और धारा 191 के तहत दंडित है।