दहेज हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

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: एक लाख 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

: अन्य 4 आरोपियों को अदालत भगोडा घोषित कर चुकी है

: मुजरिम द्वारा जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पडेगी

: मृतक लडकी पुनहाना खंड के गांव पिनगवां की रहने वाली थी

यूनुस अलवी

 
मेवात :    नूंह की अतिरिक्त शैषण अदालत ने दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी को उम्र कैद और एक लाख 5 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। दौषी द्वारा जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी पडेगी। इस मामले में अदालत 4 आरोपियों को भगौडा और एक को नाबालिग घोषित कर चुकी है जबकि एक आरोपी को पुलिस पहले ही निर्दोष करार दे चुकी है।
 
   प्राप्त जानकारी के अनुसार पुन्हाना खंड के गांव पिनगवां निवासी मिस्कीना की फिरोजपुर झिरका के वार्ड नंबर 5 निवासी रशीद उर्फ भटटा पुत्र लतीफ के साथ शादी हुई थी। आरोपी मिस्कीना के साथ मारपिटाई करते रहते थे आखिकार उसकी ससुराल वालों ने मिस्कीना को 4 नवंबर 2014 को जलाकर मारने की कौशिश की थी। मरने से पहले पुलिस ने नूंह के एसडीएम त्रिलोक चंद की देख-रेख मेें पीडिता के ब्यान दर्ज कर लिए थे और मिस्कीना 80 फीसदी से अधिक जग गई थी जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
 
फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस ने पांच सितंबर 2014 को धारा महिला का पति रशीद, ससुर लतीफ, सास रशीदन सहित आठ के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी रशीद को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने एक आरोपी सब्बो को निर्दोश पाया जबकि अदालत ने एक आरोपी शमीम को नाबालिग पाया। अदालत ने लतीफ, नदीम, मुननद और रिहाना को गत 28 नवंबर को भगौडा घोषित कर दिया है जबकि रशीदन की 11 नवंबर 2014 को ही अटेक से मौत हो चुकी है।
 
    वरिष्ट ऐडवोकेट ताहिर हुसैन रूपडिया ने बताया कि ऐडिशनल शैषण जज शशी चौहान की अदालत ने रशीद को दौषी करार देते हुऐ हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद और एक लाख रूपये का जुर्माना किया है जबकि दहेज के मामले में अदालत ने आरोपी को दो साल सजा और पांच हजार का जुर्माना किया है। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा ना करने पर चार महिने की अतिरिक्त सजा बढा दी गई है। 
  ऐडवोकेट ताहिर हुसैन का कहना है कि ऐसे फैंसलों से उन लोगों को सबक मिलेगा जो दहेज को लेकर बेटियों की हत्या कर देते हैं। 
  

 

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