जे एम् डी बिल्डर मामले में एसीपी सदर को कोर्ट ने लगाई फटकार

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 – याचिकाकर्ता को परेशान करने की नीयत से रात 1.30 बजे दिया नोटिस, कोर्ट ने मांगा जवाब

– सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने पर मांगा जवाब

– मामले की अगली सुनवाई अब 13 दिसंबर को

– पुलिस कमिश्नर को भी मामले में कार्रवाई करने के आदेश

 
गुरुग्राम । जे एम् डी (JMD ) बिल्डर के खिलाफ दर्ज FIR मामले में सही जांच नहीं करने पर कोर्ट ने एसीपी सदर अनिल कुमार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने एसीपी से दोबारा जांच करने के आदेश भी जारी किए है, जिसकी अगली सुनवाई अब 13 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता दर्शन गोयल ने कोर्ट में 156(3) में याचिका दायर करके JMD बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उन्होंने JMD बिल्डर के सोहना रोड के प्रोजेक्ट JMD मेगापोलिस में एक आफिस यूनिट बुक करवाई थी। उनकी यूनिट 12 फ्लोर पर थी, लेकिन उनके साथ धोखा किया गया। आफिस 13वे फ्लोर पर दे दिया। साथ ही यूनिट स्पेस 1472 sq ft की बजाय 890 sq ft दिया गया। जब इसकी थाना सदर में शिकायत दी तो उन्होंने शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दिया। उलटा सुप्रीम कोर्ट के जज तक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद थाना सदर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन जांच के बाद शिकायत को बंद कर दिया गया। 
 
इसके बाद याचिकाकर्ता ने ACJM प्रशांत राणा की कोर्ट में याचिका दायर करके दोबारा जांच करवाने की अपील की, लेकिन एसीपी अनिल कुमार भी जांच को गुमराह करने में लग गए।
 
याचिकाकर्ता के वकील यतीश गोयल ने शुक्रवार को हुडा जिमखाना क्लब में प्रेस कांफ्रेंस करके बताया कि गुड़गांव पुलिस की बिल्डर से मिलीभगत है। वीरवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई थी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने एसीपी सदर अनिल कुमार को मामले की जांच के आदेश जारी किए थे। एसीपी ने याचिकाकर्ता को परेशान करने की नीयत से 12 oct को रात 1.30 बजे सुनवाई का नोटिस दिया और सुनवाई 13 oct थी। सुनवाई पर पक्ष जानने की बजाए कोर्ट में क्लोज़र रिपोर्ट फ़ाइल कर दी।
 
एडवोकेट गोयल ने बताया कि कल वीरवार को सुनवाई के दौरान एसीपी की क्लोज़र रिपोर्ट पर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। जब कोर्ट को बताया कि रात 1.30 बजे पुलिस ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का नोटिस दिया तो कोर्ट ने एसीपी को फटकार लगाई और जवाब तलब किया। साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है।
 
कोर्ट ने एसीपी को आदेश दिए कि अगली सुनवाई पर वे याचिकाकर्ता की शिकायत पर बिल्डिंग का मौके पर जाकर नक्शा रिपोर्ट तैयार करें और खुद कोर्ट में आकर सबमिट किया जाए। पुलिस कमिश्नर को भी मामले में कार्यवाही करने के कोर्ट ने आदेश जारी किए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर है।

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