नई दिल्ली। निर्माण की दुनिया की जानीमानी कम्पनी जे पी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से फटकार मिली है। आज सर्वोच्च अदालत ने जेपी ग्रुप को राहत देने से साफ़ इनकार कर दिया। जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा कराने में मोहलत देने की याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व जेपी ग्रुप को 5 नवंबर तक 2000 करोड रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था। कंपनी ने आज कर्ज का बहाना बना कर केवल 400 करोड रुपए जमा कराने की अनुमति मांगी ।
कम्पनी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा था कि अगले दो माह में 600 करोड रुपए और जमा करा देंगे लेकिन अदालत ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया । अब अदालत ने जेपी ग्रुप को आदेश दिया है कि कम से कम 1 हजार करोड जमा कराएं। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की गयी है ।