हुड्डा जिमखाना क्लब मामले में बिल्लू टैन्ट हाऊस को तगड़ा झटका !

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मंडलायुक्त डी सुरेश ने निर्माण कार्य तुरन्त रोकने का आदेश दिया 

दोबारा से हो सकते हैं टेंडर जारी 

गुरुग्राम 24 अक्टूबर : डिवीजनल आयुक्त डाॅ0 डी सुरेश ने सेक्टर-29 स्थित हुड्डा जिमखाना क्लब में बिल्लू टैन्ट हाऊस द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को तुरन्त रोकने के आदेश दिए है। आयुक्त ने जिमखाना क्लब के सदस्यों की शिकायत को ठीक माना और कहा कि हुड्डा जिमखाना क्लब और बिल्लू टैन्ट हाऊस के बीच हुआ समझौता ठीक नही है।

अभय जैन की ओर  से जारी विज्ञप्ति में यह आरोप लगाया गया है कि 21 सितम्बर 2017 को जिला प्रशासन और हुड्डा विभाग के अधिकारियों ने बिल्लू टैन्ट हाऊस के साथ मिलकर हुड्डा विभाग को करोड़ो रूपए का चूना लगाकर 9 वर्ष के लिए मैदान मात्र 35 लाख रुपए प्रति वर्ष किराए पर दिया है।

जैन की शिकायत है कि बिल्लू टैन्ट हाऊस निर्माण कार्य पर मात्र 45 लाख रूपए खर्च करेगा जबकि वह क्लब के गैर सदस्यों से 9 लाख रूपए प्रति बुकिंग चार्ज करेगा और जिमखाना क्लब के सदस्यों को 30 प्रतिशत की छूट देकर 6 लाख 30 हजार रूपए लेगा। अर्थात बिल्लू टैन्ट हाऊस मात्र 45 लाख रूपए लगाकर हर साल करोड़ों रूपए कमाएगा।

क्लब के सदस्य अभय जैन के अनुसार इस सन्दर्भ में बुलाई गई मीटिंग में हुड्डा प्रशासक एवं प्रधान ,यशपाल यादव, सम्पदा अधिकारी-2 और हुड्डा जिमखाना क्लब के सचिव विवेक कालिया और क्लब के सदस्यों में मानव आवाज संस्था के संयोजक एवं क्लब के सदस्य अभय जैन, जिला टैक्सऐशन बार एसोसिएशन के प्रधान वकील नवीन गुप्ता, नीरज सलूजा, वाई आर ढींगरा आदि सदस्य शामिल हुए. 

 मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए गुरुग्राम मंडलायुक्त डी सुरेश ने यशपाल यादव को कहा कि एक ही पार्टी को बुलाकर बिल्लू टैन्ट हाऊस से 9 वर्ष के लिए समझौता नही करना चाहिए था। 21 सितम्बर 2017 को किया गया समझौता अवैध प्रतीत होता है। सदस्यों की शिकायत पर आयुक्त डी सुरेश ने स्वीमिंग पुल और रेस्टोरेंट की कैटरिंग के भी दुबारा टैंडर करने के आदेश दिए।

 जैन के अनुसार आयुक्त ने कहा कि सेक्टर-29 स्थित हुड्डा जिमखाना क्लब शहर के बीच में स्थित है। यह क्लब विभाग को बहुत सुन्दर बनाना चाहिए। ऐसा करने से हुड्डा विभाग की छवि भी अच्छी होगी और हुड्डा सैक्टरों में रह रहे निवासियों को भी फायदा होगा। आयुक्त ने स्पष्ट आदेश दिया कि गैर सदस्यों को क्लब इस्तेमाल करने की इजाजत नही देनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में क्लब के सदस्यों ने मिलकर सक्रिय कमेटी का गठन किया था जो इस अवैध समझौतें का विरोध कर रही है। इस कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायधीश आर एल साखला, मानव आवाज संस्था के संयोजक एवं क्लब के सदस्य अभय जैन, जिला टैक्सऐशन बार एसोसिएशन के प्रधान वकील नवीन गुप्ता, नीरज सलूजा, जगत यादव, कुलबीर सिंह श्योराण, विकास जैन, अजीत कुमार शर्मा, कल्याण सिंह, योगेश डाबरा, वाई आर ढींगरा, पी एस भार्गव, धर्मवीर यादव, राकेश कुमार सैनी और रसपाल सिंह है।

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