राजद नेता प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक मामले में दोषी करार

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झारखंड अदालत ने विधायक अशोक सिंह की हत्या के 22 साल पुराने मामले में दिया निर्णय 

अदालत 23 मई को सजा पर फैसला सुनाएगी

रांची: मीडिया की खबर के अनुसार पूर्व सांसद और राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रभुनाथ सिंह को 22 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में गुरुवार को दोषी करार दिया. झारखंड अदालत ने विधायक अशोक सिंह की हत्या के 22 साल पुराने मामले में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया है.

हजारीबाग जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को इस मामले में दोषी ठहराया.

अशोक सिंह के भाई तारकेश्वर सिंह के हवाले कहा गया है कि उनके भाई ने 1995 में प्रभुनाथ सिंह को चुनाव में हरा दिया था. इसके बाद प्रभुनाथ ने खुले तौर पर कहा था कि उनके भाई के विधायक बनने के 90 दिनों के भीतर उसकी हत्या कर दी जाएगी और 90 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई.”

अदालत 23 मई को सजा पर फैसला सुनाएगी. इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार से झारखंड की हजारीबाग अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था.

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