सुनवाई करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत के पास
जाधव से राजनयिक संपर्क की भारत की मांग को भी पूरी तरह जायज ठहराया
पाक कुलभूषण जाधव की सुरक्षा की गारंटी दे
नई दिल्ली: अंततः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कथित जासूसी मामले में सुनाई गई मौत की सजा पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है. आईसीजे ने फैसला सुनाते हुए साफ़ कर दिया कि जाधव मामले में सुनवाई करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत के पास है और पाकिस्तान के दावों बेमानी करार दिए गए. कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि जाधव मामले में वियना संधि पूरी तरह लागू होती है. आईसीजे ने जाधव से राजनयिक संपर्क की भारत की मांग को भी पूरी तरह जायज ठहराया है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि कुलभूषण जाधव की जान को कोई खतरा नहीं हो. आज का फैसला आईसीजे के प्रेसीडेंट ऑफ कोर्ट रॉवी इब्राहिम ने सुनाया.
सुनवाई के दौरान पाकिस्तान को तब करारा तमाचा लगा जब कोर्ट ने विएना संधि के नहीं लागू होने के पाकिस्तान के तर्क को खारिज कर दिया जबकि इस मामले में भारत की सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया है. आदेश में यह भी कहा कि जब तक आईसीजे न कहे पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे.
उल्लेखनीय है कि आईसीजे में इस मामले की सुनवाई 11 जजों की पीठ कर रही थी और यह फैसला सभी 11 जजों ने सर्वसम्मति से सुनाया. आईसीजे ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि जाधव को हर तरह की राजनयिक मदद तत्काल मुहैया कराई जाए.
इस फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आईसीजे के फैसले को कुलभूषण जाधव के परिवार और भारतीय को लिए राहत की ख़बर बताई. उन्होंने इस मामले की मजबूत पैरवी करने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का भी शुक्रिया अदा किया. स्वराज ने कहा कि “मैं भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए हरीश साल्वे की आभारी हूं.”
विएना संधि के प्रावधान का उल्लेख करते हुए आईसीजे ने साफ़ शब्दों में कहा कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान कॉन्सुलर एक्सेस दे.
गौरतलब है कि यह आईसीजे का अंतिम फैसला नहीं है. आईसीजे अपना फाइनल डिसीजन बाद में सुनाएगी.
आईसीजे ने क्या कहा ?
आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान यह सुनिश्चित करे कुलभूषण जाधव को आखिरी फैसले तक फांसी न हो
पाकिस्तान कुलभूषण की सुरक्षा की गारंटी दे .
कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच दी जाए.
जाधव को गिरफ्तार करना विवादित मसला है. भारत-पाकिस्तान दोनों देश मानते हैं कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक है.
भारत को 25 मार्च को गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी. भारत और पाकिस्तान दोनों विएना संधि से बंधे हैं.
भारत ने विएना संधि के तहत अपील की है इसलिए विएना संधि के तहत कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मिलनी चाहिए .
आईसीजे को कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई का अधिकार है.
पाकिस्तान कुलभूषण जाधव पर अभी कोई कार्रवाई न करे.
कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच न देकर पाकिस्तान ने ग़लत किया.
पाकिस्तान के पास विकल्प :
आईसीजे का फैसला मामने के लिए पाकिस्तान बाध्य नहीं है.
अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अपील कर सकता है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मामला जाने के बाद सदस्य राष्ट्र पाकिस्तान को फैसला मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं.
हालांकि वहां भी भारत के मामले में चीन वीटो का इस्तेमाल कर अड़ंगा लगा सकता है.